छात्राओं का कहना था कि बिना शिक्षक के 11 वीं पास कर लेंगे किन्तु 12 वीं की परीक्षा कैसे फाइट करेंगे। छात्राओं की इस जायज मांग पर जिला शिक्षा अधिकारी ने छात्राओं से दुर्व्यवहार करते हुए कहा कि जिंदगी भर जेल में रहोगे तो समझ में आएगा। डीईओ के इस व्यवहार को प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ने प्रमुखता प्रकाशित किया। चीफ जस्टिस रमेश सिन्हा ने इसे गंभीरता से लेते हुए जनहित याचिका के रूप में सुनवाई प्रारंभ की है। कोर्ट ने मामले में स्कूल शिक्षा सचिव, संचालक स्कूल शिक्षा, कलेक्टर
राजनांदगांव एवं डीईओ राजनांदगांव को नोटिस जारी किया है।
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1. पूर्व कलेक्टर, SDM-SDO सहित आधा दर्जन अफसरों को नोटिस, हाईकोर्ट ने उठाया सख्त कदम बिलासपुर हाईकोर्ट ने पूर्व कलेक्टर सहित आधा दर्जन अधिकारियों को नोटिस भेजा है। मामला दो किसानों की जमीन बगैर अधिग्रहण किए उस पर सड़क बनाने से जुड़ा हुआ है। हाई कोर्ट ने संबंधित अधिकारियों को अवमानना का दोषी ठहराया है।
यहां पढ़ें पूरी खबर… 2. जवान को नौकरी से बर्खास्त किया, फिर अनिवार्य सेवानिवृत्ति, CIFS के DG सहित 4 को नोटिस याचिकाकर्ता को 17 मार्च 2023 को सीआईएसएफ एसईसीएल यूनिट के कमांडेंट ने अनुशासनहीनता का प्रकरण विचारण में होना बता कर निलंबित कर दिया..
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