scriptचेक बाउंस मामले में HC का बड़ा फैसला, 6 लाख के लिए 19 साल लड़ना पड़ा मुकदमा, अब आरोपी को मिली ये सजा | Bilaspur High Court: Convicted after 19 years in check bounce case | Patrika News
बिलासपुर

चेक बाउंस मामले में HC का बड़ा फैसला, 6 लाख के लिए 19 साल लड़ना पड़ा मुकदमा, अब आरोपी को मिली ये सजा

High Court: चेक बाउंस के एक मामले में छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट ने चेक जारी करने वाले व्यक्ति को दोषी ठहराते हुए याचिकाकर्ता को छह महीने के भीतर शेष रकम छह लाख रुपये का भुगतान करने का निर्देश दिया है।

बिलासपुरDec 18, 2024 / 09:35 am

Khyati Parihar

Bilaspur High Court
Bilaspur High Court: चेक बाउंस के एक मामले में हाईकोर्ट ने चेक जारीकर्ता को दोषी माना है। 19 साल पहले सिविल न्यायालय ने उसे दोषमुक्त किया था। हाईकोर्ट ने सिविल न्यायालय के आदेश को रद्द करते हुए चेक जारीकर्ता को 6 माह के अंदर साढ़े 6 लाख रुपए मुआवजा देने का आदेश दिया है। भुगतान नहीं करने पर उसे कठोर कारावास की सजा भुगतनी होगी।

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ये है मामला

रायपुर निवासी अपीलकर्ता गुलाम मोहम्मद ने बैजनाथ पारा स्थित अपनी तीन दुकान बेचने कटोरा तालाब निवासी युसूफ से 28 लाख में सौदा किया था। सौदे में 10 लाख रुपए पहले देने एवं शेष रकम 6-6 लाख की तीन किस्त में भुगतान करने दोनों के मध्य समझौता हुआ था। पंजीकृत बिक्री होने के बाद 6 अगस्त 2005 को दस लाख का भुगतान किया गया। शेष राशि तीन बराबर किस्तों में भुगतान करने का वादा किया।
खरीदार ने पहली किस्त के रूप में केवल छह लाख रुपये का चेक जारी किया और शेष राशि बारह लाख रुपये दो किस्तों में भुगतान करने का वादा किया। 21 सितंबर 2005 को, अपीलकर्ता ने उपरोक्त चेक जमा किया जो ’’भुगतान रोक’’ के कारण अस्वीकृत हो गया। 24 नवंबर 2005 को, अपीलकर्ता विक्रेता ने खरीदार का आश्वासन मिलने पर फिर से चेक प्रस्तुत किया और यह फिर अस्वीकृत हुआ।
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2009 में बरी हुआ चेक जारी करने वाला

जिसके बाद मामला निचली अदालत में पहुंचा। जहां से मजिस्ट्रेट ने 24 दिसंबर 2009 को मौखिक और दस्तावेजी साक्ष्य के आधार पर प्रतिवादी को परक्राम्य लिखत अधिनियम, 1881 की धारा 138 के अपराध से बरी कर दिया। इसके खिलाफ हाईकोर्ट में अपील की गई।

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