करोना के दौरान एवं अन्य व्यापार घाटे के कारण ऋण की किस्त का भुगतान नही हो पाने पर इक्विटास बैंक ने ऋण खाते को एनपीए घोषित कर दिया और बलपूर्वक वाहन को जब्त कर नीलाम कर दिया गया।Bilaspur High Court इसके उपरांत इक्विटास बैंक द्वारा चेन्नई में मध्यस्थता की कार्यवाही प्रारंभ की गई। बैंक द्वारा अपनी मर्जी से चेन्नई में एक आर्बिट्रेटर की नियुक्ति कर दी गई।
Bilaspur High Court: आर्बिट्रेटर की नियुक्ति पर उठाए सवाल
बैंक द्वारा नियुक्त आर्बिट्रेटर ने एकपक्षीय कार्रवाई करते हुए इक्विटास बैंक के पक्ष में अवार्ड पारित कर दिया। साथ ही निर्णित ऋ णी के समस्त बैंक खातों को फ्रीज करने का आदेश पारित कर दिया। Bilaspur High Court इसके विरुद्ध श्रीपत मिश्रा ने अधिवक्ता सुशोभित सिंह के माध्यम से याचिका प्रस्तुत की। साथ ही बैंक द्वारा नियुक्त आर्बिट्रेटर द्वारा पारित एकपक्षीय अवार्ड को उच्च न्यायालय में चुनौती दी गई। यह भी पढ़ें