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Bilaspur Crime News: बैंक के मैनेजरों ने फर्जी दस्तावेज के सहारे जारी करा लिया कब्जा आदेश, FIR दर्ज

Bilaspur Crime News: बिलासपुर में फाइनेंस कम्पनी के ब्रांच मैनेजरों के खिलाफ जिला न्यायालय ने कूटरचित दस्तावेज पेश करने व ग्राहक को परेशान करने पर अपराध दर्ज कराने का आदेश दिया है।

बिलासपुरJun 22, 2024 / 07:56 am

Khyati Parihar

Bilaspur Crime News
Bilaspur Crime News: बिलासपुर में फाइनेंस कम्पनी के ब्रांच मैनेजरों के खिलाफ जिला न्यायालय ने कूटरचित दस्तावेज पेश करने व ग्राहक को परेशान करने पर अपराध दर्ज कराने का आदेश दिया है। जिला न्यायालय के आदेश पर बैंक मैनेजरों के खिलाफ सिविल लाइन पुलिस ने अपराध दर्ज किया है। पुलिस मामले में जांच कर कार्रवाई का हवाला दे रही है।
पुलिस के अनुसार उसलापुर सकरी निवासी अमित कुमार पिता लक्ष्मीनारायण वर्मा (40) जिला न्यायालय में अधिवक्ता हैं। शिकायत में बताया कि उन्होंने होम फस्र्ट फाइनेंस इंडिया लिमिटेड से 7 लाख 70 हजार रुपए का लोन लिया था। लोन लेने के दौरान किस्त की राशि लगभग 7500 से 8 हजार के बीच थी। हर माह वह किस्त जमा कर रहा था। इस दौरान होम फस्र्ट फाइनेंस शाखा अंधेरी कुर्ला रोड ईस्ट मुंबई महाराष्ट्र में पदस्थ ब्रांच मैनेजर त्रिशुल सोमान व बिलासपुर में पदस्थ ब्रांच मैनेजर आदर्श अभिषेक कूटरचित दस्तावेज पेश कर उनके खिलाफ झूठी रिकवरी का परिवाद न्यायालय में पेश कर दिया। दोनों ने कोलकाता के एक अखबार में मकान पजेशन का इस्तेहार भी प्रकाशित करवा दिया।
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अमित को जब पता चला तो उन्होंने दोनों शाखा के ब्रांच मैनेजरों से बात की लेकिन दोनों ने ही संतोषजनक जवाब नहीं दिया। उल्टे 7 लाख 80 हजार 870 की वसूली के लिए परिवाद दायर कर दिया। अधिवक्ता अमित कुमार ने बताया कि वह अब तक 2 लाख 50 हजार की ईएमआई पटा चुका है। न्यायालय में मामला विचाराधीन होने की वजह से वह कुछ किस्त जमा नहीं करा पाया है, जिसे वह देने को तैयार है। दलील सुनने के बाद न्यायालय ने पीडि़त के पक्ष में आदेश दिया।
होम फस्र्ट फाइनेंस शाखा के ब्रांच मैनेजर त्रिशुल सोमान व आदर्श अभिषेक के खिलाफ धोखाधाड़ी व अन्य धाराओं के तहत अपराध दर्ज करने का आदेश दिया था। न्यायालय के आदेश पर दोनों ब्रांच मैनेजर के खिलाफ अपराध दर्ज कर सिविल लाइन पुलिस जांच कर रही है।

Bilaspur Crime News: फर्जी फोटो और हस्ताक्षर पेश करने का आरोप

अमित कुमार ने जिला न्यायालय को बताया कि फाइनेंस कम्पनी ने एप्लीकेशन फार्म 1 में उनकी फोटो व हस्ताक्षर व एप्लीकेशन फार्म नं. 2 में उनकी पत्नी की जगह किसी अन्य की फोटो व हस्ताक्षर है। दोनों की फोटो व हस्ताक्षर फर्जी व कूटरचित है। पीडि़त ने बताया कि उनकी पत्नी को बैंक प्रबंधन जबरिया परेशान कर रहा है। न्यायालय के आदेश पर फाइनेंस कम्पनी के ब्रांच मैनेजरों के खिलाफ अपराध दर्ज किया गया है। मामले में जांच के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी।

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