एयरपोर्ट में सुविधा विस्तार को लेकर दायर जनहित याचिकाओं पर शुक्रवार को सुनवाई हुई। शुक्रवार को एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने एक नया शपथ पत्र प्रस्तुत कर डीवीओआर और नाइट लैंडिंग से संबंधित सभी मशीन 17 मार्च 2025 तक यहां पहुंच जाने की जानकारी दी गई।
उल्लेखनीय है कि पिछली सुनवाई के दौरान चीफ जस्टिस रमेश सिन्हा, जस्टिस एके प्रसाद की खंडपीठ में एएआई ने नाइट लैंडिंग सुविधा के लिए 2 साल का समय लगने का दावा करते हुए इतना ही समय देने की मांग की थी। कोर्ट ने इस दावे को स्वीकार नहीं किया था और कहा था कि यह समय सीमा बहुत अधिक है। याचिकाकर्ताओं द्वारा यह बताने पर कि बिलासपुर एयरपोर्ट में नाइट लैंडिंग सुविधा देने का कार्य 2024-25 में ही किया जाना था, कोर्ट ने देरी पर नाराजगी भी जताई थी।
कोर्ट के निर्देश- केंद्र और राज्य समय पर सभी कार्य कराएं
अपने आदेश में हाईकोर्ट ने यह भी लिखाया है कि उमीद करते हैं, केंद्र और राज्य सरकारें बिलासपुर एयरपोर्ट को विकसित करने के लिए सभी आवश्यक कदम जल्दी और समय रहते उठाएंगी।इसी अपेक्षा के साथ राज्य और केंद्र सरकार को कार्य करने के लिए समय देने के हिसाब से मामले की अगली सुनवाई 7 अप्रैल 2025 को तय की गई है। यह भी पढ़ें