बिलासपुर

सड़कों पर स्पीड ब्रेकर को लेकर हाईकोर्ट से आई बड़ी खबर, पढ़ें क्या दिए कोर्ट ने निर्देश

याचिकाकर्ता ने जवाब प्रस्तुत कर कहा कई स्पीड ब्रेकरों को हटाना अब भी बाकी, ने नगरनिगम को पार्टी बनाने दिया आदेश

बिलासपुरOct 24, 2019 / 09:12 pm

Murari Soni

सड़कों पर स्पीड ब्रेकर को लेकर हाईकोर्ट से आई बड़ी खबर, पढ़ें क्या दिए कोर्ट ने निर्देश

बिलासपुर. प्रदेश भर की स्टेट, नेशनल हाईवे, नगर निगम व पंचायत की सड़कों पर बेतरतीब ढ़ंग से बनाए गए स्पीड ब्रेकरों को हटाने को लेकर दायर जनहित याचिका पर गुरुवार को सुनवाई की गई। मामले की सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता की ओर से शपथपत्र में जानकारी देते हुए बताया गया कि प्रदेश के नगर निगम से लेकर नगर पालिका की कई सड़कों से अब भी स्पीड ब्रेकर पूरी तरह से नहीं हटाए गए हैं। विशेषकर नगर पालिका की सड़कों पर कई ब्रेकर अब भी कायम हैं। इस पर सीजे पीआर रामचंद्र मेनन व जस्टिस पीपी साहू की युगलपीठ ने नगर निगम को पार्टी बनाने का निर्देश देते हुए नवंबर के तीसरे सप्ताह तक हटाए गए स्पीड ब्रेकरों की जानकारी देने को कहा है।
मामले की 21 अगस्त को हुई सुनवाई के दौरान शासन ने प्रदेश की सभी सड़कों के स्पीड ब्रेकर हटाए जाने की जानकारी हाईकोर्ट को दी थी। इस पर कोर्ट ने याचिकाकर्ता डीडी आहुूजा व अधिवक्ता सुनील ओटवानी को प्रेदश की सभी सड़कों का निरीक्षण कर शपथपत्र में बताने को कहा था कि शासन का जवाब कितना सही है। क्या सभी स्पीड ब्रेकर हटा दिए गए हैं। 24 अक्टूबर की सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता व अधिवक्ता द्वारा जवाब प्रस्तुत कर बताया गया कि प्रदेश के कई नगरनिगमों द्वारा अबतक सभी स्पीड ब्रेकर नहीं हटाए गए हैं। इस पर सीजे की युगलपीठ ने सभी नगर निगम को पार्टी बनाए जाने का निर्देश देते हुए मामले की आगामी सुनवाई के पूर्व हटाए गए और बचे हुए स्पीड ब्रेकरों की संख्या बताने को कहा है।
बिलासपुर के डीडी आहूजा ने अधिवक्ता सुनील ओटवानी के माध्यम से जनहित याचिका लगाई है। इसमें स्पीड ब्रेकरों के कारण प्रतिदिन हो रहे सड़क हादसे और मौतों का हवाला देते हुए हटाने की मांग की गई है। साथ ही स्पीड ब्रेकरों को आईआरसी की गाइडलाइन के विरुद्ध बनाए जाने की जानकारी दी गई है।

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