देश में वाहन मालिकों के लिए लगातार नियम कानून सख्त हो रहे हैं, एक बार फिर आज मुंबई ट्रैफिक पुलिस ने एक अधिसूचना जारी की है, जिसके मुताबिक पीछे बैठने वालों के लिए भी हेलमेट अनिवार्य कर दिया। ट्रैफिक पुलिस अधिकारियों ने नियम का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की भी चेतावनी दी है। यानी अब मोटरसाइकिल या स्कूटर सवार नहीं उसके पीछे बैठने वाले लेागों को भी हेलमेट लेकर चलना होगा। इस विषय पर मुंबई ट्रैफिक पुलिस ने ट्वीट किया। जिसमें “दोपहिया वाहन चलाने वाले व्यक्ति यानी सवार और पीछे दोनों को हेलमेट पहनने का आग्रह किया जाता है। Motor Vehicle Act के अनुसार पीछे बैठने वालों पर भी इस नियम का उल्लंघन करने पर कार्रवाई की जाएगी।
हालांकि, इस नियम को आज से 15 दिन बाद लागू किया जाएगा। एक अधिकारी ने बताया कि यह नियम 15 दिनों के बाद लागू होगा, जिसके बाद यातायात अधिकारी उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कार्रवाई शुरू करेंगे। अधिसूचना के अनुसार यातायात पुलिस ने पाया है कि शहर में अधिकांश दोपहिया सवार हेलमेट नहीं पहनते हैं और यातायात नियमों का उल्लंघन करते हैं। वहीं वर्तमान में ट्रैफिक पुलिस हेलमेट न पहनने वाले सवारों पर 500 रुपये का जुर्माना लगाती है, या उनके लाइसेंस निलंबित कर देती है। अधिकारी ने बताया कि 15 दिनों के बाद बिना हेलमेट के पीछे बैठने वालों पर भी यही जुर्माना लगाया जाएगा।
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नियम
बताते चलें, कि हाल ही में पुलिस कमिश्नर हेमंत नागराले ने यातायात विभाग को नया सर्कुलर भी जारी किया है, जिसके मुताबिक ट्रैफिक पुलिस को किसी को भी बेवजह रुककर परेशान करने की इजाजत नहीं होगी। इसके अलावा पुलिस को बेवजह आपके वाहन की जांच करने की भी इजाजत नहीं है। बता दें, कि अक्सर पुलिस यातायात को रोक देती थी और वाहन की जांच करना शुरू कर देती थी, जिससे लंबा जाम लग जाता था। अब जारी किए सर्कुलर में कहा गया है, कि ट्रैफिक पुलिस वाहनों की जांच नहीं करेगी, खासकर जहां एक चेक ब्लॉक है, वे केवल यातायात की निगरानी करेंगे और इस पर ध्यान केंद्रित करेंगे कि यातायात सामान्य रूप से चलता है।