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ये नियम 1 जून से लागू होगा।टू व्हीलर हेलमेट मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन का कहना है कि गौतम बुद्ध नगर के जिला मजिस्ट्रेट ने ये एक ऐसी पहल की है जो वास्तव में दो-पहिया चालकों के लिए फायदेमंद है क्योंकि हेलमेट एक जीवन रक्षक उपकरण है और इसे हर हाल में पहनना चाहिए।
जिला मजिस्ट्रेट ने नोएडा और ग्रेटर नोएडा में सभी ईंधन भरने वाले पेट्रोल स्टेशनों को जागरूकता फैलाने और लोगों को हेलमेट पहनने के लिए कहा है और ये निर्देश दिया है कि जब भी कोई दोपहिया चालक ईंधन भरवाने के लिए पहुंचे तो उनको हेलमेट पहने होने पर ही ईंधन उपलब्ध कराया जाएगा।
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सेंट्रल मोटर व्हीकल एक्ट, 1988 के नियम 129 के अनुसार, दो-पहिया चालकों के साथ-साथ दूसरे सवार को भी हेलमेट पहनना अनिवार्य है। ये हेलमेट भारतीय मानक ब्यूरो द्वारा निर्धारित निर्देशों को ध्यान में रखते हुए बने हुए होने चाहिए। सवारी करते समय हेलमेट नहीं पहनना कानून का उल्लंघन है और भारतीय दंड संहिता की धारा 188 के तहत छह महीने तक का कारावास हो सकता है।