दानदाता दे सकेंगे सामग्री सद्भावना केन्द्र दानदाताओं से प्राप्त सामग्री का वितरण जरूरतमंद लोगों में करेंगे। निगम आयुक्त के अनुसार दानदाताओं से प्राप्त पुराने कपड़े, किताबें,जूते, खिलौने, फर्नीचर, इलेक्ट्रॉनिक सामान, सजावटी सामग्री, प्लास्टिक अथवा धातुओं से बनी अन्य वस्तुओं का वर्गीकरण कर पृथक रूप से संधारित किए जाएंगे। केन्द्र में प्राप्त होने वाली सामग्री का रेकॉर्ड रजिस्टर में दर्ज किया जाएगा। रजिस्टर में दानदाता का नाम, मोबाइल नम्बर, पता एवं उपलब्ध करवाए गए सामान का वितवरण आदि अंकित किए जाएंगे। प्राप्त सामान की दानदाता को रसीद भी दी जाएगी।
रोज आठ घंटे संचालन सद्भावना केन्द्रों का संचालन सोमवार से शनिवार तक होगा। प्रात: 10 बजे से शाम 6 बजे तक केन्द्रों से जरुरतमंद लोग सामान प्राप्त कर सकेंगे व दानदाता सामग्री जमा करवा सकेंगे। केन्द्रों के संचालन के लिए मुख्यमंत्री शहरी रोजगार गारंटी योजना के अन्तर्गत उपलब्ध मानव संसाधन का उपयोग किया जाएगा। निगम की ओर से सद्भावना केन्द्रों का संचालन सामुदायिक केन्द्रों, आम्बेडकर भवनों, सार्वजनिक स्थलों, अनुपयोगी सरकारी भवनों, आश्रय स्थलों आदि में किया जाएगा, जहां पर शहरी गरीबों का घनत्व होगा।