निर्देशानुसार सूचना पर जोर प्रारंभिक शिक्षा निदेशालय ने जिले के शिक्षा अधिकारियों से जो सूचना चाही है, उनमें निर्धारित प्रपत्र में निर्देशानुसार ही सूचना अंकित किए जाने पर जोर दिया है। निर्देशों के अनुसार प्रपत्र के कॉलम संख्या 3 से 12 में एक ही परिसर या चारदीवारी में चलने वाले सबसे निम्न स्कूल यानी प्राथमिक या उच्च प्राथमिक स्कूल में से जो भी हो, उसकी जानकारी अंकित करनी है। जबकि कॉलम संख्या 13 से 23 में अन्य प्राथमिक, उच्च प्राथमिक, बालिका, उप्रावि, राउमावि, राबाउमावि तथा महात्मा गांधी अंग्रेजी माध्यम स्कूलों की जानकारी देनी होगी। मॉडल स्कूल, संस्कृत शिक्षा के स्कूल, आवासीय स्कूल या निजी स्कूल अगर परिसर में संचालित हो भी रहे हैं, तो उनकी जानकारी नहीं देने के निर्देश दिए गए हैं।
पहला कदम इस बारे में प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षक संघ के प्रदेश मुख्य महामंत्री महेंद्र पांडेय का मानना है कि प्रारंभिक शिक्षा के एक ही परिसर या चारदीवारी में चल रहे स्कूलों की जानकारी लेना, सरकार का प्रारंभिक शिक्षा के एकीकरण तथा स्टाफिंग पैटर्न की दिशा में पहला कदम हो सकता है।