आदेश में कहा गया है कि विद्यालय में चोरी आदि घटना होने पर संस्था प्रधान की ओर से एफआइआर करवाई जाएगी। साथ ही इसकी सूचना संबंधित सेवाप्रदाता कम्पनी, जिला कार्यालय को तत्काल भेजी जाएगी।
इन चरणों में बीमा – आइसीटी के प्रथम चरण (२००८-१३) व द्वितीय चरण (२०१०-१५) में योजना की अवधि समाप्त हो चुकी है। सेवाप्रदाता की ओर से कम्प्यूटर लैब विद्यालय प्रशासन को हस्तानान्तरित की जा चुकी है । इसकी सुरक्षा के लिए बीमा विद्यालय स्तर पर संस्था प्रधान कराएंगे । विद्यालय छात्र विकास कोष एवं अन्य बचत राशि से कम्प्यूटर लैब का सुरक्षा बीमा करवाया जाएगा।
– आइसीटी के तृतीय चरण (२०१४-१९) में सेवा प्रदाता की ओर से कम्प्यूटर लैब का सुरक्षा बीमा करवाया गया है । इन उपकरणों की चोरी आदि घटना होने पर संस्था प्रधान एफआइआर दर्ज करवाकर सेवाप्रदाता-जिला कार्यालय को सूचना देंगे । साथ ही लैब को पुन: स्थापित करेंगे ।
– आइसीटी के चतुर्थ चरण (२०१५-२०) में कम्प्यूटर लैब की सुरक्षा के लिए बीमा विद्यालय स्तर पर संस्थाप्रधान की ओर से किया जाएगा । इसके लिए आइसीटी योजनान्तर्गत जिला कार्यालय में आवंटित की गई राशि का उपयोग कर समस्त उपकरणों का सुरक्षा बीमा करवाया जाएगा ।
– आइसीटी के पांचवें चरण २०१६-२१ व २०१८-२३ में सेवाप्रदाता की ओर से कम्प्यूटर लैब का सुरक्षा बीमा करवाया गया है । इन उपकरणों की चोरी आदि की घटना होने पर संस्था प्रधान एफआइआर दर्ज करवाएंगे । साथ ही सेवा प्रदाता, जिला कार्यालय को सूचना देकर लैब को पुन:स्थापित करवाएंगे ।