आदेश में क्या?
प्रदेश के सभी जिला शिक्षा अधिकारियों (माध्यमिक) को भेजे आदेश में कहा गया है कि सहायक अध्यापक, लेवल-प्रथम व द्वित्तीय संविदा भर्ती 2023 के अन्तर्गत संविदा आधार पर नियुक्त सहायक अध्यापक (अंग्रेजी एवं विज्ञान-गणित) की एक वर्ष की संविदा अवधि पूर्ण हो रही है। यह भी पढ़ें
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ऐसे कार्यरत संविदा सहायक अध्यापकों को आगामी निर्देश प्राप्त होने तक विद्यालय से कार्यमुक्त नहीं किया जाए। इन सभी की उपस्थिति पूर्वानुसार नियमित रूप से उपस्थिति पंजिका में दर्ज की जाए। किसी भी विद्यालय में सहायक अध्यापकों को उपस्थिति दर्ज करने से मना करने पर समस्त दायित्व संस्था प्रधान का माना जाएगा। यह भी पढ़ें