बिजनौर की अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश पंचम की अदालत में जज डा. विजय कुमार तालियान ने दोनों को सजा सुनाई। कोर्ट ने सबूत के अभाव में आरोपी मोहम्मद जैनी,तंजीम और रिजवान को बरी कर दिया। अपर जिला शासकीय अधिवक्ता अभिनव जंघाला के अनुसार एक-दो अप्रैल 2016 की रात्रि एनआइए डिप्टी एसपी तंजील अहमद और उनकी पत्नी फरजाना की उस समय हत्या कर दी थी जब दोनों स्योहारा में एक विवाह कार्यक्रम से वापस दिल्ली लौट रहे थे। हमले में एनआइए अफसर तंजील अहमद की मौके पर मौत हो गई थी। जबकि तंजील की पत्नी फरजाना की इलाज के दौरान दिल्ली में मौत हुई थी।
यह भी पढ़े : Reliance Trades Showroom : रिलायंस ट्रेड्स शोरूम में भीषण आग, ज्वैलरी और कैश जलकर राख विवेचना के दौरान पता चला कि रुपयों लेनदेन को लेकर आरोपी मुनीर का एनआइए अधिकारी तंजील के साथ विवाद था। मुनीर को संदेह था कि एनआइए अफसर उसकी मुखबिरी कर रहे हैं। इसी को लेकर मुनीर ने अपने साथियों के साथ मिलकर दोनों की हत्या कर दी थी। मामले में शुक्रवार को बिजनौर कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया। बिजनौर के अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश पंचम डा. विजय कुमार तालियान ने मुख्य आरोपी मुनीर और रैयान को हत्या में दोषी पाया। जिस पर आज शनिवार को कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया। कोर्ट ने साक्ष्य के अभाव में आरोपी तंजीम, रिजवान और मोहम्मद जैनी को बरी कर दिया।