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एनआईए डिप्टी एसपी तंजील की हत्या के आरोपी मुनीर को कोर्ट ने सुनाई फांसी की सजा

पठानकोट आतंकी हमले की जांच का हिस्सा रहे एनआईए के डिप्टी एसपी तंजील अहमद और उनकी पत्नी के हत्यारोपी मुनीर और रैय्यान को फांसी की सजा सुनाई गई है। इसके साथ ही इन दोनों हत्यारों पर आरोप सिद्ध होने के बाद एक—एक लाख का जुर्माना भी लगाया गया है। इस मामले में कोर्ट ने तीन आरोपियों को सबूतों के आभाव में बरी कर दिया।

बिजनोरMay 21, 2022 / 08:24 pm

Kamta Tripathi

एनआईए डिप्टी एसपी तंजील की हत्या के आरोपी मुनीर को कोर्ट ने सुनाई फांसी की सजा

एनआइए डिप्टी एसपी तंजील अहमद और उनकी पत्नी फरजाना की गोलियां से हत्या करने के मामले में हत्यारोपी मुनीर और रैय्यान को अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश पंचम डा. विजय कुमार तालियान ने दोषी पाया है। इस मामले में राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण के डिप्टी एसपी तंजील अहमद उनकी पत्नी फरजाना की हत्या के मामले में आरोपी मुनीर और रैयान को कोर्ट ने फांसी की सजा सुनाई है। इसी के साथ ही दोनों सिद्धदोष हत्याभियुक्तों पर एक-एक लाख रुपये का जुर्माने भी लगाया है। हत्याकांड को 2016 में अंजाम दिया गया था। आईएनए डिप्टी एसपी तंजील अहमद पठानकोट में हुए आतंकी हमले की जांच टीम का हिस्सा थे। बिनजौर में अपर जिला एवं सत्र अदालत ने इस मामले में तीन आरोपियों को केस से बरी कर दिया। कोर्ट ने मुनीर और उसके साथी रैय्यान को दोषी करार दिया। इस दौरान मुनीर को कड़ी सुरक्षा के बीच कोर्ट में पेश किया गया।

बिजनौर की अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश पंचम की अदालत में जज डा. विजय कुमार तालियान ने दोनों को सजा सुनाई। कोर्ट ने सबूत के अभाव में आरोपी मोहम्मद जैनी,तंजीम और रिजवान को बरी कर दिया। अपर जिला शासकीय अधिवक्ता अभिनव जंघाला के अनुसार एक-दो अप्रैल 2016 की रात्रि एनआइए डिप्टी एसपी तंजील अहमद और उनकी पत्नी फरजाना की उस समय हत्या कर दी थी जब दोनों स्योहारा में एक विवाह कार्यक्रम से वापस दिल्ली लौट रहे थे। हमले में एनआइए अफसर तंजील अहमद की मौके पर मौत हो गई थी। जबकि तंजील की पत्नी फरजाना की इलाज के दौरान दिल्ली में मौत हुई थी।
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विवेचना के दौरान पता चला कि रुपयों लेनदेन को लेकर आरोपी मुनीर का एनआइए अधिकारी तंजील के साथ विवाद था। मुनीर को संदेह था कि एनआइए अफसर उसकी मुखबिरी कर रहे हैं। इसी को लेकर मुनीर ने अपने साथियों के साथ मिलकर दोनों की हत्या कर दी थी। मामले में शुक्रवार को बिजनौर कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया। बिजनौर के अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश पंचम डा. विजय कुमार तालियान ने मुख्य आरोपी मुनीर और रैयान को हत्या में दोषी पाया। जिस पर आज शनिवार को कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया। कोर्ट ने साक्ष्य के अभाव में आरोपी तंजीम, रिजवान और मोहम्मद जैनी को बरी कर दिया।

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