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इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने जारी किया नोटिफिकेशन
हालांकि, सरकार ने इसका ऐलान पहले ही कर दिया था, लेकिन अब इसे लागू कर दिया गया है। इसकी पुष्टि हुई है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट द्वारा जारी नए नोटिफिकेशन से, जिसमें इसी माह की 6 नवंबर को वित्त मंत्रालय द्वारा नोटिफिकेशन जारी करने का हवाला देते हुए सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेज (CBDT) ने इनकम टैक्स एक्ट 1962 में संसोधान करते हुए नया नियम बना दिया है।
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अब आधार की मदद से भर सकेंगे IT Return
सरकार द्वारा लिये गए इस बड़े कदम से कई लोगों को लाभ मिलेगा। क्योंकि, अब तक प्रदेश ही नहीं बल्कि देश की बड़ी आबाद के पास पैन कार्ड नहीं है। जिसके चलते उन्हें कई कामों में समस्याओं का सामना करना पड़ता था। लेकिन अब इसकी जगह वो अपने आधार कार्ड का इस्तेमाल करेंगे तो भी उस प्रक्रिया को पूरा कर लिया जाएगा। आम टैक्सपेयर्स के लिए इसका मतलब है कि पैन कार्ड के बिना भी वो अपने आधार कार्ड की मदद से इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल कर सकते हैं।