लोगों को मिली बड़ी राहत
वाहन चालकों के ड्राइविंग लाइसेंस के अलावा सभी तरह के गाड़ी के परमिट, व्हिकल फिटनेस सर्टिफिकेट, गाड़ी का रजिस्ट्रेशन जो की फरवरी 2020 से मार्च 2021 के बीच एक्सपायर हो रहे थे, सबकी वैलिडिटी को 2021 तक के लिए बढ़ा दिया गया है।
जानकारी के लिए बता दें कि कोरोना संक्रमण के चलते कुछ महीने पहले मोटर व्हीकल से जुड़े सभी डॉक्यूमेंट की वैधता 31 दिसंबर 2020 तक बढ़ाने का फैसला लिया गया था। वहीं अब इसे बढ़ाकर 31 मार्च कर दिया गया है। इस बारे में केंद्र सरकार ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को तत्काल प्रभाव से इन नियमों को लागू करने के निर्देश दिए हैं ताकि किसी भी वाहन चालक का परेशान न किया जाए।