भोपाल

सरकार का बड़ा फैसला, अब गाड़ी चलाते समय नहीं करनी होगी इन कागजों की चिंता

– नहीं करनी होगी इन कागजों की चिंता, सरकार ने दी बड़ी राहत- ड्राइविंग लाइसेंस समेत गाड़ी से जुड़े अन्य कागजों की वैलिडिटी को बढ़ा दिया है – केंद्र सरकार ने सभी राज्यों को तत्काल प्रभाव से इन नियमों को लागू करने के निर्देश दिए हैं

भोपालDec 28, 2020 / 12:43 pm

Astha Awasthi

Validity of Driving License

भोपाल। अगर आपके ड्राइविंग लाइसेंस (Driving License) या फिर गाड़ी से जुड़े किसी भी दस्तावेज की वैलिडिटी खत्म होने वाली है तो अब आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। जी हां कोरोना महामारी को ध्यान में रखते हुए केंद्र सरकार ने वाहन चालकों को बड़ी राहत दी है। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय (Ministry of Road Transport and Highways) ने ड्राइविंग लाइसेंस (Driving License) समेत गाड़ी से जुड़े अन्य कागजों की वैलिडिटी को 31 मार्च तक के लिए बढ़ा दिया है। साथ ही सभी राज्यों को भी लागू करने के निर्देश जारी किए हैं, जिसमें मध्यप्रदेश भी आता है।

लोगों को मिली बड़ी राहत

वाहन चालकों के ड्राइविंग लाइसेंस के अलावा सभी तरह के गाड़ी के परमिट, व्हिकल फिटनेस सर्टिफिकेट, गाड़ी का रजिस्ट्रेशन जो की फरवरी 2020 से मार्च 2021 के बीच एक्सपायर हो रहे थे, सबकी वैलिडिटी को 2021 तक के लिए बढ़ा दिया गया है।

 

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जानकारी के लिए बता दें कि कोरोना संक्रमण के चलते कुछ महीने पहले मोटर व्‍हीकल से जुड़े सभी डॉक्यूमेंट की वैधता 31 दिसंबर 2020 तक बढ़ाने का फैसला लिया गया था। वहीं अब इसे बढ़ाकर 31 मार्च कर दिया गया है। इस बारे में केंद्र सरकार ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को तत्काल प्रभाव से इन नियमों को लागू करने के निर्देश दिए हैं ताकि किसी भी वाहन चालक का परेशान न किया जाए।

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