यूजीसी प्रावधानों के अनुरूप भर्ती नियमों में बदलाव नहीं होने पर प्रांतीय शासकीय महाविद्यालय प्राध्यापक संघ व मप्र शिक्षक संघ ने हाईकोर्ट में याचिका दायर कर प्रक्रिया को रुकवाने की अपील की थी। इस पर कोर्ट ने उच्च शिक्षा विभाग और यूजीसी को नोटिस जारी कर चार सप्ताह में जवाब दाखिल करने के निर्देश दिए हैं। साथ ही कहा था कि यूजीसी के प्रावधानों के विरूद्ध कोई भी नियुक्ति नहीं की जाएगी। भर्ती नियमों में यूजीसी वेतनमान को बिना छेड़छाड़ किए सभी संवर्गों के लिए लागू किया जाए, राज्य शासन अपनी सुविधा अनुसार आंशिक परिवर्तन करें, कोर्ट के इस आदेश के कारण उच्च शिक्षा विभाग द्वारा प्राचार्य भर्ती पर फिलहाल रोक लग गई है। जबकि अभी भर्ती के लिए विज्ञापन ही जारी नहीं हो सका था, स्नातक प्राचार्य के करीब 400 खाली हैं।