आपको बता दें कि, मध्य प्रदेश मोटरयान के नए नियम में ये भी तय किया गया है कि, 10 साल पुरानी बसों को दो राज्यों के बीच चलने की अनुमित नहीं दी जाएगी। इसके साथ ही, 15 साल पुरानी बसों को दो ज़िलों के बीच में चलाने का परमिशन नहीं दी जाएगी।
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इसलिए लिया गया फैसला
परिवहन विभाग द्वारा जारी अधिसूचना के तहत अब से 15 साल पुरानी बसों को फ़िटनेस सर्टिफ़िकेट के साथ सिर्फ प्रदेश के शहरों के भीतर ही अंदर चलाने की अनुमति दी जाएगी। बसों की आयु की गणना वाहन के निर्माण तिथि से की जाएगी। विभाग का मानना है कि, इस फैसले से सड़क हादसों क साथ साथ प्रदूषण में भी कमी सकेगी।
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