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प्रदेश सरकार का खाका तैयार
प्रदेश में चौथे चरण का लॉकडाउन शुरु होने में अब कुछ ही घंटे शेष रह गए हैं। बीते तीन चरणों के मुकाबले आगामी चरण में आपके शहर में कोन कोनसी व्यवस्थाओं में बदलाव किया जाएगा। राज्य सरकार ने इसकी तैयारी कर रखी है। सरकार रेड, ऑरेंज और ग्रीन जोन में कुछ पाबंदियों के साथ ढील देने के लिए तैयार है। रेड जोन में आने वाले भोपाल, इंदौर और उज्जैन शहर लॉकडाउन 4 में भी बीते चरणों के लॉकडाउन की तरह ही रहेगा। यानी साफ है कि, इन तीनों शहरों में यथावत जारी रहेगी। प्रशाशन की ओर से सख्ती जारी रहेगी। हालांकि, इस बार कंटेनमेंट क्षेत्र के आस-पास के इलाकों को बफर जोन बनाने पर विचार किया जा रहा है। ताकि, थोड़ी ढील दी जा सके।
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केंद्र की गाइडलाइन के अनुसार राज्य सुनाएगा फैसला
हालांकि, इस बार लगाए जाने वाले लॉकडाउन को लेकर अच्छी बात ये है कि, रेड जोन के कंटेनमेंट क्षेत्र के बाहर दुकान और दूसरी गतिविधियों को शुरू करने की अनुमति रहेगी। इस संबंध में मध्य प्रदेश सरकार ने केंद्रीय गृह मंत्रालय को अपनी ओर से लॉकडाउन के चौथे चरण के लिए प्रस्ताव भेजा है। उम्मीद है कि, आज शाम तक केंद्र सरकार की ओर से गाइडलाइन जारी होने के बाद राज्य सरकार अपनी ओर से की जाने वाली व्यवस्थाओं का खाका जारी जारी करेगी।
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रेड जोन में के बाहर रहेगी ये व्यस्था!
मध्य प्रदेश के भोपाल, इंदौर और उज्जैन को छोड़कर अगर आप किसी अन्य जिले में रहते हैं, जो रेड जोन में आ रहा है, तो ऐसे जिले में बड़े बाजारों को लॉकडाउन 4 में भी बंद रखा जाएगा। इन जिलों के कंटेनमेंट क्षेत्रों में मौजूदा समय के अनुसार सख्ती बरती जाएगी। हालांकि, कंटेनमेंट इलाके के बाहर बहुत सी चीजों में रियायत दी जा सकेगी। जैसे परिवहन सेवा शुरू हो सकेगी, खाने के अलावा अन्य जरूरी सामानों की दुकानें खोलने की अनुमति मिलेगी, आदि हालांकि, इन सब में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना अब भी अनिवार्य होगा। कंटेनमेंट के बाहर होटल खोलने का भी प्रस्ताव है, हालांकि, भोजन होटल में नहीं परोसा जाएगा, बल्कि इसकी होम डिलिवरी की व्यवस्था करनी होगी।कंटेनमेंट क्षेत्र के बाहर निर्माण कार्य शुरू हो सकेंगे, हालांकि, इसमें भी मजदूरों की संख्या सीमित रखनी होगी।
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ऑरेंज और ग्रीन जोन में शुरु हो सकेगी ये व्यवस्था
इसके अलावा मध्य प्रदेश में अगर आपका जिला ऑरेंज या ग्रीन जोन में हैं, तो यहां भी कंटेंटमेंट इलाकों के बाहर सामान्य गतिविधियां शुरू की जा सकेंगी। कंटेनमेंट क्षेत्र के बाहर एहतियात के साथ परिवहन व्यवस्था सुचारू की जाएगी। निर्माण कार्यों में मजदूरों की संख्या को लेकर कोई बाध्यता नहीं होगी। दफ्तर पूरी तरह से खोले जा सकेंगे। हालांकि, इन इलाकों में फिलहाल दुकानें खोलने का समय सुबह 7 बजे से शाम 7 बजे तक तय किया गया है। आगामी स्थितियों को देखने के बाद व्यवस्थाओं में बदलाव किया जाएगा। हालांकि, संक्रमण से रोकथाम के लिये बड़े बाजार इन जोनों में भी बंद रखे जाएंगे।
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घरेलू उड़ानें शुरू हो सकेंगी
लॉकडाउन 4 के लिए केन्द्र सरकार के आदेश के बाद 18 मई से लागू होने वाले नए नियमों के अनुसार ट्रेनों के संचालन के साथ साथ कुछ घरेलू उड़ानें भी शुरू की जा सकती हैं। इधर, मध्य प्रदेश के मंत्री नरोत्तम मिश्रा के मुताबिक, लॉकडाउन 4 में भी सभी बड़े बाजार पूरी तरह बंद रहेंगे भले ही वो ग्रीन, ऑरेंज या रेड किसी भी जोन में हों। नियम सभी जिलों में एक समान लागू होंगे। बस फर्क रेड, ऑरेंज और ग्रीन जिलों के लिए अलग-अलग होगा।