नए प्रावधान में रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म से टैक्स की देनदारी किराएदार की होगी, जिसे हर माह रिटर्न फाइल करते समय कैशलेजर से देना होगा। जीएसटी विशेषज्ञ सीए नवनीत गर्ग ने बताया कि इसमें चूक पर ब्याज और पैनाल्टी लगेगी। वहीं पारिवारिक संपत्ति को भी यदि किराए पर लिया गया, तब भी किराए में टैक्स की देनदारी तय होगी।