इंदौर खंडपीठ ने खारिज की थी याचिका
बता दें कि इंदौर हाइकोर्ट की एकल पीठ ने अपना फैसला सुनाया और जमानत याचिकाओं को खारिज कर दिया था। इ दौरान कोर्ट ने कहा था कि अदालत मुकदमे के गुण-दोषों को लेकर संबंधित पक्षों की दलीलों पर टिप्पणी करने से बच रही है। लेकिन मामले में जब्त सामग्री, गवाहों के बयानों और (पुलिस की) जांच जारी होने के चलते फिलहाल जमानत याचिकाओं को मंजूर नहीं किया जा सकता है।
क्या है मामला
दरअसल, कॉमेडियन फारुकी पर आरोप है कि एक कार्यक्रम के दौरान उन्होंने धर्मिक भावनाओं का मजाक उड़ाया था। यह कार्यक्रम इंदौर के कैफे मोनरो में 1 जनवरी को रखा गया था। इस मामले में इंदौर पुलिस ने कॉमेडियन फारुकी और उसे चार साथियों को गिरफ्तार किया था। इस कार्यक्रम में बीजेपी विधायक मालिनी गौड़ के बेटे एकलव्य सिंह भी अपने साथियों के साथ पहुंचे थे।
दरअसल, कॉमेडियन फारुकी पर आरोप है कि एक कार्यक्रम के दौरान उन्होंने धर्मिक भावनाओं का मजाक उड़ाया था। यह कार्यक्रम इंदौर के कैफे मोनरो में 1 जनवरी को रखा गया था। इस मामले में इंदौर पुलिस ने कॉमेडियन फारुकी और उसे चार साथियों को गिरफ्तार किया था। इस कार्यक्रम में बीजेपी विधायक मालिनी गौड़ के बेटे एकलव्य सिंह भी अपने साथियों के साथ पहुंचे थे।
आरोप है कि कार्यक्रम के दौरान कॉमेडियन ने हिंदू-देवी देवताओं पर आपत्तिनजक टिप्पणी की थी जिसे लेकर विधायक के बेटे एकलव्य ने विरोध जताया था और कार्यक्रम को बंद करा दिया था। कार्यक्रम को बंद कराने के साथ ही विधायक पुत्र एकलव्य सिंह गौड़ कॉमेडियन मुनव्वर फारुकी व अन्य लोगों को पकड़कर तुकोगंज थाने पहुंचे थे जहां उन्होंने आपत्तिजनक टिप्पणी के वीडियो दिखाते हुए शिकायत दर्ज कराई थी।