भोपाल

बिजली उपभोक्ताओं के लिए 24 हजार करोड़ की सब्सिडी, टैरिफ दरों में राहत के लिए सरकार का बड़ा कदम

Subsidy to power companies बिजली उपभोक्ताओं को राहत देने के लिए राज्य सरकार ने कंपनियों को सब्सिडी दी

भोपालNov 10, 2024 / 09:32 pm

deepak deewan

Subsidy to power companies

मध्यप्रदेश में बिजली उपभोक्ताओं ​को राहत देने के लिए सरकार पिछले कई सालों से सब्सिडी देते आई है। प्रदेश के घरेलू और कृषि उपभोक्ताओं की सुविधा के लिए चलाई जा रही अनेक योजनाओं के लिए राज्य सरकार बिजली कंपनियों को सब्सिडी दे रही है। प्रदेश सरकार ने इस बार बिजली कंपनियों को 24 हजार करोड़ से भी ज्यादा ​की सब्सिडी दी है। मध्यप्रदेश के ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर ने यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि प्रदेश सरकार न केवल हर बिजली उपभोक्ता को लगातार और निर्बाध बिजली दे रही है बल्कि उनकी समस्याओं का भी तुरंत निराकरण करने पर जोर दे रही है।
ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर ने बताया कि प्रदेश में अब उपभोक्ताओं को 24 घंटे बिजली सप्लाई कराने के साथ ही उनकी समस्याओं को भी तुरंत हल करने पर ध्यान दिया जा रहा है। इसी का परिणाम है कि सीएम हेल्पलाइन पोर्टल में प्राप्त शिकायतों के निराकरण में ऊर्जा विभाग अव्वल है।
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प्रदेश के ऊर्जा मंत्री ने बिजली उपभोक्ताओं के लिए राज्य सरकार के अहम फैसले की भी जानकारी दी। प्रद्युम्न सिंह तोमर ने बताया कि राज्य शासन ने प्रदेश के घरेलू और कृषि उपभोक्ताओं को राहत देने के लिए बिजली कंपनियों को 24 हजार 420 करोड़ 8 लाख रूपए की सब्सिडी देने का निर्णय लिया है।
पिछले कई सालों की तरह वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए उपभोक्ताओं के लिए लागू टैरिफ दरों में राहत के लिए कंपनियों को यह सब्सिडी दी जा रही है। नि:शुल्क विद्युत प्रदाय योजना, अटल गृह ज्योति योजना, अटल कृषि ज्योति योजना और टैरिफ सब्सिडी योजना में यह सब्सिडी दी जाएगी।
ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर के अनुसार विभाग की महत्वाकांक्षी योजना अटल गृह ज्योति योजना में एक करोड़ से ज्यादा बिजली उपभोक्ताओं को लाभ मिल रहा है। इस योजना में प्रदेश के ऐसे सभी घरेलू उपभोक्ताओं को लाभ दिया जा रहा है, जिनकी मासिक खपत 150 यूनिट तक है।
इसी तरह अटल कृषि ज्योति योजना में प्रदेश के 26 लाख 59 हजार किसानों को सस्ती बिजली मिल रही है। योजना में 10 हार्स पॉवर तक के मीटर रहित स्थाई कृषि पंप कनेक्शनों को 750 रूपए प्रति हार्स पॉवर प्रतिवर्ष की दर से बिजली दी जाती है। 10 हार्स पॉवर से ज्यादा के मीटर रहित स्थाई कृषि पंप कनेक्शनों पर किसानों को 1500 रूपए प्रति हार्स पॉवर प्रतिवर्ष की फ्लेट दर से बिजली दी जा रही है।
इसके साथ ही 10 हार्स पॉवर तक के मीटरयुक्त स्थाई कृषि पंप कनेक्शन पर किसानों को छूट दी जा रही है। ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर बताते हैं कि अस्थाई कृषि पंप कनेक्शनों को भी ऊर्जा प्रभार में रियायत दी गई है।

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