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शिवराज सिंह चौहान को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत, व्यक्तिगत उपस्थिति में रहेगी छूट

MP News: मध्यप्रदेश के पूर्व सीएम और केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान को सुप्रीम कोर्ट की ओर से बड़ी राहत दी गई है।

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MP News: मध्यप्रदेश के पूर्व सीएम और केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। कांग्रेस सांसद विवेक तन्खा की ओर से मानहानि मामला दर्ज कराया गया था।

दरअसल, विवेक तन्खा की ओर से आरोप लगाया था कि केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान, प्रदेशाध्यक्ष वीडी शर्मा और पूर्व मंत्री भूपेंद्र सिंह ने राजनीतिक लाभ लेने के लिए उनके खिलाफ समन्वित, दुर्भावनापूर्ण, झूठा और मानहानिकारक अभियान चलाया और साल 2021 के पंचायत चुनाव में अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) आरक्षण का विरोध करने का आरोप लगाया।

बुधवार को जस्टिस एम.एम. सुंदरेश और राजेश बिंदल की पीठ ने मामले की सुनवाई को 26 मार्च तक के लिए स्थगित करते हुए कहा कि शिवराज सिंह चौहान, वीडी शर्मा और भूपेंद्र सिंह को दी गई अंतरिम राहत अगले आदेश तक बहाल रहेगी।

बता दें कि, सुप्रीम कोर्ट मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय के 25 अक्टूबर के आदेश के खिलाफ केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान, वीडी शर्मा और भूपेंद्र सिंह की अपीलों पर सुनवाई कर रही है। जिसमें उनके खिलाफ लंबित मानहानि मामले को रद्द करने से इनकार कर दिया गया था। राज्यसभा सांसद विवेक तन्खा ने इन नेताओं पर मानहानि का मामला दाखिल किया था। जिस पर उच्च न्यायालय की ओर से तीन नेताओं को राहत देने से इनकार कर दिया था।

इसके बाद भाजपा नेताओं की ओर से सुप्रीम कोर्ट में अपील को दाखिल किया गया। जिसपर बीजेपी नेताओं के खिलाफ लोअर कोर्ट ने समन जारी कर तामील पर रोक लगाने के साथ पेशी पर छूट दे दी थी। इस पर विवेक तन्खा से जवाब मांगा था।