भोपाल

शिवराज ने बदले कमलनाथ के दो फैसले, पंचायतों का परिसीमन निरस्त, अधिसूचना जारी

नया परिसीमन कर करीब 1200 नई पंचायतें बनाई थी, 102 ग्राम पंचायतों को खत्म किया था.

भोपालNov 22, 2021 / 09:04 am

Subodh Tripathi

शिवराज ने बदले कमलनाथ के दो फैसले, पंचायतों का परिसीमन निरस्त, अधिसूचना जारी

भोपाल. पंचायत चुनाव की तैयारियों के बीच शिवराज सरकार ने कमलनाथ सरकार का फैसला पलट दिया है। जिसके तहत ऐसी पंचायतों का परिसीमन निरस्त कर दिया है, जहां पिछले एक साल से चुनाव नहीं हुए हैं। अब ऐसी सभी जिला, जनपद या ग्राम पंचायतों में पुरानी व्यवस्था से चुनाव से होंगे। यह व्यवस्था उन पंचायतों में लागू नहीं होगी, जिसके क्षेत्र किसी नगरीय क्षेत्र में सम्मिलित किए गए हैं। इसके लिए सरकार ने मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज (संशोधन) अध्यादेश -2021 लागू कर दिया है, जिसकी रविवार को देर शाम अधिकसूचना जारी कर दी है।


जानकारी के अनुसार पंचायतों को परिसीमन चुनाव से पहले करने का प्रावधान है। इसलिए ऐसी पंचायतें जहां परिसीमन हो गया है, लेकिन उसके प्रकाशन से एक साल के अंदर चुनाव नहीं हुए हैं, तो उक्त परिसीमन को निरस्त माना जाएगा। इस कारण अब ऐसी व्यवस्था लागू हो जाएगी, जो परिसीमन के पहले थी। इसी के साथ आरक्षण भी वैसा ही रहेगा, जैसा पहले था।

इन जिलों में बनी अधिक पंचायतें, इनमें हुई समाप्त

मध्यप्रदेश के खरगोन जिले में 137, नरसिंहपुर में 103 और राजगढ़ में करीब 80 नई पंचायतें बनी, वहीं सागर में 25, खरगोन में 19 और शिवपुरी में 13 पंचायतों को समाप्त कर दिया गया।


1200 पंचायते बनाई थी नई
कमलनाथ सरकार ने 2019 में जिले से लेकर ग्राम पंचायतों तक नया परिसीमन कर करीब 1200 नई पंचायतें बनाई थी, वहीं दूसरी और 102 ग्राम पंचायतों को खत्म किया था, मध्यप्रदेश में करीब 23 हजार 835 ग्राम पंचायतें हैं। 904 जिला पंचायत सदस्य और 6035 जनपद सदस्य त्रि-स्तरीय पंचायत का प्रतिनिधित्व करते हैं। साल 2014-15 में हुए पंचायत चुनाव का 2020 तक कार्यकाल रहा।

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