अस्थाई परमिट अदालत में प्रकरणों की सुनवाई के दौरान सभी बस ऑपरेटों को विभागीय नियमों से अवगत कराया गया। ऑपरेटरों को साफ किया गया है अस्थाई परमिट देने का आशय ही ये है कि यदि अनियमित तरीके से व्यवसाय का संचालन पाया जाए तो इसे निरस्त किया जा सके। बस ऑपरेटरों को बताया गया कि प्रदेश में नया परिवहन कानून लागू करने की तारीख तय नहीं हुई है लेकिन इसके तहत ओवरलोडिंग करने पर छह माह का कारावास और पांच लाख रुपए तक का जुर्माना किया जा सकता है।
संजय तिवारी, आरटीओ