रौब के आगे बेबस कानून
रीवा। लोगों से डंडे के दम पर कानून का पालन करने वाले पुलिसवालों के रौब के आगे कानून बेबस है। स्थिति ये है कि पुलिस अधिकारी अदालत के आदेश का भी पालन नहीं कर रहे हैं। शराब तस्करी के एक मामले में विवेचना अधिकारी को समन तामीली नहीं कराने पर अभियोजन अधिकारी ने सिविल लाइन […]
रीवा। लोगों से डंडे के दम पर कानून का पालन करने वाले पुलिसवालों के रौब के आगे कानून बेबस है। स्थिति ये है कि पुलिस अधिकारी अदालत के आदेश का भी पालन नहीं कर रहे हैं। शराब तस्करी के एक मामले में विवेचना अधिकारी को समन तामीली नहीं कराने पर अभियोजन अधिकारी ने सिविल लाइन थाने के तत्कालीन टीआई खुर्शीद खान के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई प्रस्तावित की है।
सिविल लाइन थाना के अपराध क्रमांक 8 58 /08 में आबकारी एक्ट में मामले ने अदालत ने विवेचना अधिकारी को उपस्थित कराने का समन दिया था। समन तामील नहीं होने पर न्यायालय ने सिविल लाइन टीआई खुर्शीद खान को समन भेजकर विवेचना अधिकारी को उपस्थित करने के आदेश दिया था। इसके बावजूद टीआई खुर्शीद खान ने विवेचना अधिकारी को समन तामील नहीं करवाया। एक साल का समय बीत जाने के बाद भी विवेचना अधिकारी उपस्थित नहीं हुए। इस पर न्यायालय ने आबकारी एक्ट में गुलाब अली उर्फ राजू को शराब तस्करी के आरोप में संदेह का लाभ देते हुए रिहा कर दिया। वहीं मामले में टीआई की इस उदासीनता पर नाराजगी जताई है।
एसपी व डीजीपी भी नहीं करा पाए पालन
वर्दी के रौब में थाना प्रभारी न्यायालय ही नहीं वरिष्ठ अधिकारियों को भी अनदेखा कर रहे हैं।इस मामले में न्यायालय ने समन तामील कराने को लेकर पुलिस अधीक्षक को पत्र भेजा था। इसके बावजूद भी विवेचना अधिकारी न्यायालय में गवाही देने उपस्थित नहीं हुए है।इसके बाद न्यायालय ने पुलिस महानिर्देशक को पत्र क्रमांक 50 /20 अगस्त/2015 में भेजा था। इसके बाद भी विवेचना अधिकारी का समन तामील नहीं हुआ है। इस पर न्यायालय ने अंत में विवेचना अधिकारी की अनुपस्थित रहने पर संदेह के लाभ में आरोपी को रिहा करने का आदेश जारी कर दिया।
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