प्रदेश के कर्मचारियों, अधिकारियों का महंगाई भत्ता बढ़कर 50 प्रतिशत हो गया है। राज्य सरकार द्वारा की गई महंगाई भत्ते में वृद्धि का नकद लाभ 1 अक्टूबर 2024 से मिलेगा जबकि यह 01 जनवरी 2024 से लागू होगा। 4 प्रतिशत महंगाई भत्ते के 01 जनवरी 2024 से 30 सितंबर 2024 तक की एरियर की राशि का भुगतान 4 समान किस्तों में किया जाएगा।
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यह भी पढ़ें : Ladli Behna Yojana – लाड़ली बहनों को 1250 रुपए के साथ 5 हजार की प्रोत्साहन राशि भी, सीएम मोहन यादव की बड़ी घोषणा कर्मचारियों को महंगाई भत्ता में बढ़ोत्तरी और एरियर के आदेश के बाद अब सेवानिवृत्त कर्मचारियों, अधिकारियों के महंगाई राहत डीआर में वृद्धि की बारी है। सूत्रों के अनुसार डीए की तरह डीआर में भी 4 प्रतिशत की बढ़ोत्तरी लगभग तय है और राज्य सरकार कभी भी इसकी घोषणा कर सकती है। सेवानिवृत्त कर्मचारियों, अधिकारियों को हालांकि एरियर का नुकसान हो सकता है।
दरअसल डीआर में छत्तीसगढ़ सरकार का पेंच फंस गया है जहां डीआर में 4 प्रतिशत की वृद्धि तो की गई है लेकिन इसे 1 जनवरी 2024 की बजाए अक्टूबर 2024 से देने के आदेश हैं। इस प्रकार छत्तीसगढ़ में पेंशनर्स को 9 माह का एरियर नहीं दिया जा रहा है। मप्र पुनर्गठन अधिनियम 2000 के तहत पेंशनर्स को डीआर देने के लिए मध्यप्रदेश और छत्तीसगढ़ दोनों राज्यों की सहमति जरूरी है। छत्तीसगढ़ द्वारा डीआर देने के आदेश को एमपी को भी मानना होगा यानि यहां भी पेंशनर्स को 9 माह के एरियर का घाटा झेलना होगा।
खास बात यह है कि मध्यप्रदेश सरकार ने छत्तीसगढ़ सरकार के 1 अक्टूबर 2024 से 4 प्रतिशत डीआर वृद्धि के आदेश पर सहमति जता दी है। यही वजह है कि प्रदेश में भी डीआर की 4 प्रतिशत बढ़ोत्तरी तय मानी जा रही है जिससे यह 50 प्रतिशत पर पहुंच जाएगा।