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पहले एक माह के लिये बढ़ाया गया था अब दो माह और
इससे पहले 29 मार्च को सरकार ने एक अप्रैल से नई गाइडलाइन जारी नहीं करने का फैसला लिया था। उस समय पिछले वित्तीय वर्ष में लागू गाइडलाइन को एक माह के लिए और बढ़ाया गया था। अब राजनीतिक जानकारों का कहना है कि, कोरोना संकट से जूझ रहे मध्य प्रदेश के लोगों पर सरकार अधिक से अधिक अतिरिक्त करों को यथावत रखने पर विचार कर रही है, यही कारण है कि, रजिस्ट्री कर को भी आगामी दो माह के लिये यथावत रखने का फैसला लिया गया है।
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सीएम शिवराज ने कही ये बात
इस संबंध में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि, प्रदेश में संपत्ति की खरीदी-बिक्री के लिए सालाना 1 अप्रैल से नई गाइडलाइन जारी की जाती रही है। लेकिन कोरोना संक्रमण को देखते हुए वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए गाइडलाइन में 30 जून तक कोई परिवर्तन नहीं किया जाएगा। इसे पूर्ववत रखा गया है। सीएम ने ये भी कहा कि, आम लोगों की सुविधा के लिये संपत्ति की पंजीयन दर में कोई वृद्धि नहीं होगी। गाइडलाइन अनुसार महिलाओं के नाम से रजिस्ट्रेशन फीस में 2 फीसदी की छूट भी पूर्ववत जारी रहेगी। सामान्य पंजीयन की दर 3 फीसदी है, जबकि महिला आवेदकों के लिए ये दर 1 फीसदी रखी गई है। सीएम के अनुसार, हमारा प्रयास है कि उप पंजीयक कार्यालय चरणबद्ध तरीके से खोले जाएंगे। इससे आम जनता रजिस्ट्रेशन भी करा सके और अर्थ-व्यवस्था भी प्रभावित न हो।