छुट्टी के चलते कई दवा विक्रेता नए रेट से अनजान, पालन करना अनिवार्य
फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन डिप्टी डायरेक्टर शोभित ने कहा कि केंद्र सरकार ने जो आदेश दिया है। उसका पालन करना अनिवार्य है। सभी पर यह लागू होता है। प्राइस मॉनिटरिंग एंड रिसोर्स यूनिट की प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेटर डॉ. प्रीति तागड़े ने बताया कि सर्वे कर इसकी जानकारी की जाएगी कि नए रेट लिस्ट के अनुसार दवाएं लोगों को मिल रही है या नहीं। केंद्र सरकार के नोटिफिकेशन के अनुसार नए लिस्ट लागू होने के बाद पुराने बैच की दवाएं भी उसी आधार पर बेची जानी चाहिए। इसके लिए री-बैचिंग की आवश्यकता नहीं होती है। फिलहाल दो दिन से छुट्टी थी, इस लिए नए रेट से कई विक्रेता अभी अनजान है। नोटिफिकेशन जारी कर सब तक जानकारी पहुंचाई जाएगी।
दवाओं के दाम में बदलाव को लेकर अभी कोई जानकारी नहीं
मदन मेडिको के प्रदीप कुमार जैन ने बताया कि दवाओं के दाम में बदलाव को लेकर अभी कोई जानकारी नहीं हैं। हालांकि पैरासिटामॉल का नया बैच पिछले से कम दाम पर आया है। दवाओं के बैच के अनुसार लोगों को दवा बेची जाती है। आरके मेडिकल एजेंसी के मितेश जैन ने कहा कि नए स्टॉक के आने के बाद ही दवाओं के रेट मार्केट में बदलते हैं। पुराने बैच को कंपनी को दोबारा भेजने पर पैसे तीन माह के लिए अटक जाते हैं। ऐसे में पहले नए स्टॉक को पुराने रेट पर ही खत्म किया जाता है। इस प्रक्रिया में लगभग एक माह का समय लगता है।