भोपाल

कर्मचारियों के लिए बड़ी खबर, वेतन बैंड में होगी 480 रुपए की बढ़ोत्तरी, वित्त विभाग को भेजा प्रस्ताव

Proposal sent to Finance Department for Rs 480 increase in salary band

भोपालOct 15, 2024 / 06:15 pm

deepak deewan

Proposal sent to Finance Department for Rs 480 increase in salary band of employees

मध्यप्रदेश में कर्मचारियों के लिए अच्छी खबर सामने आई है। यदि सब कुछ ठीकठाक रहा तो कर्मचारियों के वेतन बैंड में
बढ़ोत्तरी होने की संभावना है। इस संबंध में वित्त विभाग को प्रस्ताव भेजा गया है। प्रदेश के वन विभाग के कर्मचारियों से
165 करोड़ रुपए की वसूली के नोटिस के बाद यह कदम उठाया गया है। वन विभाग के कर्मचारियों- फॉरेस्ट गार्ड्स के
वेतन बैंड में वृद्धि के लिए दोबारा प्रस्ताव भेजा गया है। यदि इसे मंजूर किया जाता है तो न केवल प्रदेश भर के वन कर्मचारियों-वनरक्षकों के वेतन में वृद्धि हो जाएगी बल्कि उनसे की जा रही रिकवरी भी स्वत: स्थगित हो जाएगी।
प्रदेश के वनरक्षकों के लिए मंगलवार को आंशिक राहत की खबर आई। अपर प्रधान मुख्य वनसंरक्षक कमलिका मोहंता ने आदेश जारी कर से 165 करोड़ रुपए की वसूली पर फिलहाल रोक लगा दी है। प्रदेशभर के मुख्य वनसंरक्षकों, वनसंरक्षकों से अभी वसूली नहीं करने के निर्देश दिए गए हैं। हालांकि उनसे पिछले 8 साल में वनरक्षकों को अतिरिक्त वेतन के रूप में दी गई राशि का गणना पत्रक बनाने को कहा गया है।
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इस बीच वन विभाग ने अपने कर्मचारियों- वन रक्षकों के लिए वेतन बैंड में बढ़ोत्तरी करने का प्रस्ताव दोबारा वित्त विभाग को भेजा है। इस प्रस्ताव में 5200 रुपए की बजाए 5680 का वेतन बैंड देने की बात कही गई है। इस प्रकार वित्त विभाग की मंजूरी मिलने पर वन रक्षकों के वेतन बैंड में 480 रुपए की वृद्धि हो जाएगी।
हालांकि वित्त विभाग इसके पहले वेतन बैंड में वृद्धि के लिए मना कर चुका है। वन विभाग को अगस्त में लिखे पत्र में वित्त विभाग ने कहा था कि फॉरेस्ट गार्ड यानि वन रक्षक सीधी भर्ती का पद नहीं है, इसलिए उन्हें 5680 का वेतन-बैंड नहीं दिया जा सकता है।
वन रक्षकों से अतिरिक्त राशि की वसूली को लेकर वन रक्षकों और कर्मचारियों के जोरदार विरोध के बाद वन मुख्यालय ने सरकार को भी यह प्रस्ताव भेजा है। इस प्रस्ताव में वन रक्षकों के लिए 5680+1900 का वेतनमान मंजूर किए जाने की बात कही गई है। वित्त विभाग फॉरेस्ट गार्ड्स वन रक्षक भर्ती के मूलभूत नियम 22 A 2 के तहत वेतन निर्धारण करने की बात पर अड़ा है।

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