रीजनल पासपोर्ट ऑफिस से मिली जानकारी के अनुसार वर्तमान नियमों में बदलाव करते हुए केंद्र सरकार ने डिजिटल रूप में मौजूद हस्ताक्षर वाले विवाह और जन्म प्रमाण-पत्र को अब वैलिड सबूतों के तौर पर स्वीकृति दे दी है।
भोपाल•Dec 12, 2016 / 05:57 pm•
Alka Jaiswal
Hindi News / Bhopal / पासपोर्ट के नियम में हुए ये बदलाव