भोपाल

ड्रेस, कोर्स या अन्य सामान खास दुकान से खरीदने का दबाव नहीं बना सकते प्राइवेट स्कूल, एक शिकायत पर होगी जेल

भोपाल कलेक्टर आशीष सिंह ने धारा 144 के तहत जारी किये आदेश। न मानने वाले पर होगा सख्त एक्शन।

भोपालApr 10, 2023 / 05:16 pm

Faiz

ड्रेस, कोर्स या अन्य सामान खास दुकान से खरीदने का दबाव नहीं बना सकते प्राइवेट स्कूल, एक शिकायत पर होगी जेल

हालही में भोपाल जिले का प्रभार अपने हाथ में लेने वाले कलेक्टर आशीष सिंह ने शिक्षा माफियाओं के खिलाफ बड़ा फैसला लिया है। उन्होंने निजी स्कूल संचालकों, प्रकाशकों और विक्रेताओं के सिंडिकेट को तोड़ने के लिए जिले में धारा 144 के तहत निर्देश जारी किए हैं। माना जा रहा है कि, कलेक्टर के इस आदेश से अब निजी स्कूल संचालक छात्रों के पालकों से स्कूली सामग्री खरीदने पर मनमाने दाम नहीं वसूल सकेंगे। आदेश में कलेक्टर की ओर से सख्त लहजे में कहा कि, आदेश का उल्लंघन करने की स्थिति में स्कूल संचालक और प्राचार्य के खिलाफ केस दर्ज तो किया जाएगा ही, साथ ही गिरफ्तारी भी की जा सकती है।

आपको बता दें कि, बीते कई दिनों से निजी स्कूलों की इस तरह मनमानी की शिकायतें लगातार सामने आ रही थीं। इन्हीं शिकायतों पर लगाम लगाने के लिए कलेक्टर आशीष सिंह की ओर से ये आदेश जारी किये गए हैं। आदेश में कहा गया है कि, शिक्षा संस्थान, स्कूल स्टूडेंट्स पर किसी विशेष संस्थान, दुकान से किताब और स्टेशनरी और अन्य सामान खरीदने के लिए दबाव नहीं बनाएगा। कलेक्टर आशीष सिंह ने सभी SDM और जिला शिक्षा अधिकारी को सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए हैं।

 

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शिकायत के आधार पर चेन बनाकर की जाएगी कारर्वाई

कलेक्टर ने सीआरपीसी की धारा 144 लागू करते हुए एक गाइडलाइन निर्धारित की है। इसका उल्लंघन करने की स्थिति में या किसी भी तरह से छात्रों के पालकों को किसी विशेष दुकान से यूनिफॉर्म अथवा स्टेशनरी खरीदने के लिए दबाव बनाया जाता है तो दबाव बनाने वाले व्यक्ति, स्कूल के कर्मचारी, स्कूल के प्राचार्य, स्कूल के संचालक, स्टेशनरी स्टोर के संचालक, यूनिफॉर्म बेचने वाले दुकानदार के साथ साथ कमीशन एजेंट, यानी सभी की चेन बनाकर कड़ी कार्रवाई की जाएगी।

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