आपको बता दें कि, बीते कई दिनों से निजी स्कूलों की इस तरह मनमानी की शिकायतें लगातार सामने आ रही थीं। इन्हीं शिकायतों पर लगाम लगाने के लिए कलेक्टर आशीष सिंह की ओर से ये आदेश जारी किये गए हैं। आदेश में कहा गया है कि, शिक्षा संस्थान, स्कूल स्टूडेंट्स पर किसी विशेष संस्थान, दुकान से किताब और स्टेशनरी और अन्य सामान खरीदने के लिए दबाव नहीं बनाएगा। कलेक्टर आशीष सिंह ने सभी SDM और जिला शिक्षा अधिकारी को सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए हैं।
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शिकायत के आधार पर चेन बनाकर की जाएगी कारर्वाई
कलेक्टर ने सीआरपीसी की धारा 144 लागू करते हुए एक गाइडलाइन निर्धारित की है। इसका उल्लंघन करने की स्थिति में या किसी भी तरह से छात्रों के पालकों को किसी विशेष दुकान से यूनिफॉर्म अथवा स्टेशनरी खरीदने के लिए दबाव बनाया जाता है तो दबाव बनाने वाले व्यक्ति, स्कूल के कर्मचारी, स्कूल के प्राचार्य, स्कूल के संचालक, स्टेशनरी स्टोर के संचालक, यूनिफॉर्म बेचने वाले दुकानदार के साथ साथ कमीशन एजेंट, यानी सभी की चेन बनाकर कड़ी कार्रवाई की जाएगी।