भडक़ाऊ मैसेज वायरल करने वाला गिरफ्तार
भोपाल. छोला पुलिस ने सोशल मीडिया पर भडक़ाऊ मैसेज करने वाले एक युवक को गिरफ्तार किया है। आरोपी की पहचान जगमोहन शर्मा के रूप में हुई है। आरोप है कि 27 अक्टूबर को उसने वॉट्सएप के जरिए धार्मिक भावनाएं भडक़ाने का मैसेज वायरल किया। संबंधित पोस्ट को साइबर सेल ने सर्विलांस में चिह्नित किया था।
भोपाल. छोला पुलिस ने सोशल मीडिया पर भडक़ाऊ मैसेज करने वाले एक युवक को गिरफ्तार किया है। आरोपी की पहचान जगमोहन शर्मा के रूप में हुई है। आरोप है कि 27 अक्टूबर को उसने वॉट्सएप के जरिए धार्मिक भावनाएं भडक़ाने का मैसेज वायरल किया। संबंधित पोस्ट को साइबर सेल ने सर्विलांस में चिह्नित किया था।
‘मॉल-लॉज की जांच के साथ करें संवेदनशील क्षेत्रों की निगरानी’
भोपाल. कानून व्यवस्था पुख्ता बनाए रखने के लिए मॉल, रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड, लॉज व अन्य संवेदनशील स्थानों पर कड़ी निगरानी रखने के निर्देश उच्च अधिकारियों ने दिए हैं। मंगलवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में संभागायुक्त कल्पना श्रीवास्तव और एडीजी आदर्श कटियार ने कहा कि संभाग के सभी अधिकारी अलर्ट पर रहें। किसी हाल में सौहार्द न बिगड़े। जांच अभियान साथ ही जहां भीड़ ज्यादा रहती है, उन स्थानों की बम स्क्वॉड से जांच कराएं। जरूरत के मुताबिक फ्लेग मार्च करें। एडीजी ने कहा कि जिलों में धर्मगुरुओं के माध्यम से शांति की अपील की जाए और संवेदनशील क्षेत्रों को फिर चिह्नित करें। आदतन अपराधियों के विरुद्ध प्रतिबंधात्मक कार्रवाई की जाए। एनजीओ, रोटरी क्लब, चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स, व्यापारी संघों के साथ शांति समिति की बैठक कर उन्हें भरोसे में लिया जाए। डीजे, लाउंड स्पीकर पर भी रोक लगाई जाए।
भोपाल कलेक्टर तरुण पिथोड़े ने बताया कि जिले में धारा 144 लागू है। होटल, लॉज, धर्मशाला और अन्य स्थानों पर रुकने वालों के पहचान पत्र और जानकारी रजिस्टर में दर्ज की जा रही हैं। सीहोर व रायसेन कलेक्टर ने भी धारा-144 लगाने की बात कही।
भोपाल. कानून व्यवस्था पुख्ता बनाए रखने के लिए मॉल, रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड, लॉज व अन्य संवेदनशील स्थानों पर कड़ी निगरानी रखने के निर्देश उच्च अधिकारियों ने दिए हैं। मंगलवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में संभागायुक्त कल्पना श्रीवास्तव और एडीजी आदर्श कटियार ने कहा कि संभाग के सभी अधिकारी अलर्ट पर रहें। किसी हाल में सौहार्द न बिगड़े। जांच अभियान साथ ही जहां भीड़ ज्यादा रहती है, उन स्थानों की बम स्क्वॉड से जांच कराएं। जरूरत के मुताबिक फ्लेग मार्च करें। एडीजी ने कहा कि जिलों में धर्मगुरुओं के माध्यम से शांति की अपील की जाए और संवेदनशील क्षेत्रों को फिर चिह्नित करें। आदतन अपराधियों के विरुद्ध प्रतिबंधात्मक कार्रवाई की जाए। एनजीओ, रोटरी क्लब, चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स, व्यापारी संघों के साथ शांति समिति की बैठक कर उन्हें भरोसे में लिया जाए। डीजे, लाउंड स्पीकर पर भी रोक लगाई जाए।
भोपाल कलेक्टर तरुण पिथोड़े ने बताया कि जिले में धारा 144 लागू है। होटल, लॉज, धर्मशाला और अन्य स्थानों पर रुकने वालों के पहचान पत्र और जानकारी रजिस्टर में दर्ज की जा रही हैं। सीहोर व रायसेन कलेक्टर ने भी धारा-144 लगाने की बात कही।