
जानिए क्या है ये योजना
जानकारी के लिए बता दें कि प्रधान मंत्री आवास योजना के तहत खुद के घर का सपना देखने वालों को सरकार होम लोने के ब्याज पर 2.67 लाख रुपये तक की सब्सिडी देती है। अगर आप सस्ता घर खरीदने की सोच रहे हैं तो इस स्कीम के जरिए अपने इस अधूरे काम को पूरा कर सकते हैं। इसके लिए 31 मार्च 2021 से तक आवेदन किया जा सकता है।
कौन उठा सकता है PMAY का लाभ
PMAY का लाभ उठाने के लिए आवेदक की उम्र 21 से 55 साल होनी चाहिए। हालांकि, अगर परिवार के मुखिया या आवेदक की उम्र 50 साल से अधिक है तो उसके प्रमुख कानूनी वारिस को होम लोन में शामिल किया जायेगा।
PMAY का लाभ लेने के लिए कितनी आमदनी होनी चाहिए
EWS (निम्न आर्थिक वर्ग) के लिए सालाना घरेलू आमदनी 3.00 लाख रुपये तय है। LIG (कम आय वर्ग) के लिए सालाना आमदनी 3 लाख से 6 लाख के बीच होनी चाहिए। सालाना 12 और 18 लाख रुपये तक की आमदनी वाले लोग भी PMAY का लाभ उठा सकते हैं।

ऐसे करें ऑनलाइन आवेदन
– पीएम आवास योजना की आधिकारिक वेबसाइट https://pmaymis.gov.in पर जाएं।
– होम पेज पर ‘Citizen Assessment’ में मौजूद ‘Benefits under other 3 components’ पर क्लिक करें।
– ‘Check Aadhaar/VID No. Existence’ टाइटल के साथ पेज ओपना होगा।
– अब आधार नंबर दर्ज कर ‘Check’ बटन दबाएं।
– आप एप्लीकेशन फॉर्म यानी ऑनलाइन फॉर्म पर रिडायरेक्ट होंगे।
– फॉर्म में मांगी गई जानकारियों को सावधानी के साथ भरें
– अब कैप्चा कोड दर्ज कर ‘Save’ पर क्लिक कर दें। चाहे तो फॉर्म का प्रिंट आउट भी निकाल लें।
– तीन महीने के अंदर सब्सिडी आने के बाद लाभार्थियों की फाइनल लिस्ट वेबसाइट पर डाल दी जाती है।