बता दें कि, मध्य प्रदेश पुलिस के पेट्रोल पंपों में गबन की घटनाएं सामने आ रही हैं, जिसका हालही में फारेंसिक आडिट कराया गया है। आडिट में गबन का एक कारण इकाइयों द्वारा नकद लेन-देन करना एवं संव्यवहार का लेखा-जोखा का संधारण न करना भी माना गया है। इन्हीं घटनाओं पर लगाम लगाने के लिए अब प्रदेशभर में संचालित सभी पेट्रोल पंप और सुपर बाजारों में सिर्फ कैशलेस ट्रांसजेक्शन ही किया जा सकेगा। हालांकि, पंचमढ़ी में स्थित पुलिस पेट्रोल पंप को इस आदेश से बाहर रखा गया है। यानी सिर्फ पंचमढ़ी में केश देकर भी पेट्रोल-डीजल या गैस भरवाई जा सकेगी।
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कैशलेस पेमेंट का परीक्षण सफल
भोपाल पुलिस इकाई के पेट्रोल पंप में गत एक मई 2024 से नगद लेन-देन प्रतिबंधित कर रखा है। हालांकि, इसके सफल परिणाम भी सामने आए हैं। ये लेन-देन पुलिस कल्याण के पेट्रोल पम्पों, पुलिस गैस रिफिलिंग केंद्रों, एलपीजी गैस, सुपर बाजार, पुलिस परिसरों की साफ-सफाई व्यवस्था एवं अन्य गतिविधियों जिनमें वार्षिक टर्नओवर 6 लाख से ज्यादा है, आदेश के अधीन होंगे। यह भी पढ़ें- दिसंबर में रेलवे कराएगा ‘दक्षिण दर्शन यात्रा’, इंदौर से तिरुपति बालाजी, रामेश्वरम, मदुरई, कन्याकुमारी जाएगी भारत गौरव पर्यटक ट्रेन