दुकानदार की लापरवाही मिली तो उस पर एफआईआर कराई जाएगी। एक जगह पर 50 से ज्यादा पटाखा दुकानें नहीं होंगी। जम्बूरी सहित अन्य जिन मैदानों में एक साथ 250 दुकानें लगाई जाती हैं, वहां भी 50 दुकानों में 30 मीटर से ज्यादा का गैप देना होगा।
फायर सेफ्टी के लिए रेत से भरी बाल्टी हर दुकानदार को रखनी होगी। लालघाटी, बैरागढ़, होशंगाबाद रोड के थोक पटाखा विक्रेताओं को सुरक्षा पर विशेष ध्यान देने की हिदायत दी गई है। अभी तक पटाखा के फुटकर विक्रेताओं की तरफ से 100 से ज्यादा आवेदन पहुंचे हैं। इधर स्मार्ट सिटी के निर्माण कार्य के चलते टीटी नगर में लगने वाले पटाखा बाजार को विज्ञान पहाड़ी क्षेत्र में लगेगा।
शनिवार को कलेक्टोरेट में बैठक में कलेक्टर तरुण पिथोड़े, एडीएम व सभी सर्किल के एसडीएम व सीएसपी मौजूद थे। कलेक्टर ने साफ कहा कि जो निर्देश बैठक में दिए जा रहे हैं, उनका पालन जमीन पर दिखना चाहिए। पटाखों को लेकर जो भी नियम हैं, चाले वो आवाज के संबंध में ही क्यों न हो इसका पालन होना चाहिए।
राजधानी में 1500 केजी से लेकर 500 केजी तक के 27 बड़े लाइसेंस हैं। जिनके यहां अधिक संख्या में पटाखे रखे जाते हैं। ऐसे लाइसेंस होल्डरों के यहां पर अपडेटिड अग्निशमन यंत्र, रेत की बाल्टी और बिजली के शॉर्ट सर्किट न हो इसको लेकर व्यवस्था करनी है। जरूरत पर फायर सेफ्टी ऑडिट भी कराना है। इसके अलावा करीब 700 जगह फुटकर में पटाखे बेचे जाते हैं। कलेक्टर ने कहा कि पटाखा बाजार के मामले में पांच विभाग जिम्मेदार हैं, सभी पर कार्रवाई की जाएगी।
दुकानदारों ने 15 फुट आगे बढ़ा रखी है टिन शेड, अग्निशमन उपकरण पर डेट नहीं
बैठक के बाद एसडीएम बैरागढ़ अपने सर्किल के बाजार का निरीक्षण करने पहुंचे। दुकानदारों ने दुकान के आगे 10 से 15 फिट के टिन शेड लगा रखे हैं। त्यौहार करीब आते ही इन शेडों में भी पटाखे रखकर बेचे जाते हैं। कलेक्टर ने साफ कहा है कि टिन शेड में पटाखे नहीं रखे जाएंगे। अगर दुकान पर बड़े वाहनों से माल उतरता है तो उसकी सुरक्षा भी करनी होगी। शनिवार को हुए निरीक्षण में बैरागढ़ की कुछ दुकानों पर ही रेत की बाल्टी और अग्निशमन यंत्र मिले हैं। कुछ जगह पर उनमें डेट तक नहीं पड़ी थी।