पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग ने आज बड़ा फैसला लेते हुए पंचायत सचिव की अनुकंपा नियुक्ति को लेकर बड़ा फैसला लिया है। विभाग ने निर्णय लिया है कि अब अगर किसी भी पंचायत सचिव की उसके सेवाकाल के दौरान निधन हो जाता है तो उसके परिजन को अनुकंपा नियुक्ति देने का काम अब 3 साल के बजाए 7 साल तक किया जा सकेगा। इसके लिए पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा अनुकंपा नियुक्ति के नियमों में संशोधन किया है। बता दें कि, पंचायत सचिवों के लिए इन अनुकंपा नियुक्ति का प्रावधान 15 नवंबर 2017 को शुरू हुआ था।
यह भी पढ़ें- Habib Tanvir : एक ‘चोर’ जिसने बॉलीवुड में बनाई खास पहचान, आज भी लोगों के जहन में ताजा हैं इनके किस्से