भोपाल

Panchayat Secretary Job : पंचायत सचिवों के लिए सरकार का बड़ा फैसला, अब 3 नहीं इतने साल कर सकेंगे अप्लाई

Panchayat Secretary Job : मध्यप्रदेश सरकार ने पंचायत सचिव की अनुकंपा नियुक्ति के नियमों में बदलाव किया है जिसको लेकर सभी जिलों के कलेक्टर और पंचायत सीईओ को आदेशित कर दिया गया है।

भोपालSep 01, 2024 / 01:13 pm

Faiz

Panchayat Secretary Job : मध्य प्रदेश के 23012 पंचायतों में कार्यरत 21 हज़ार से ज्यादा पंचायत सचिवों के लिए खुशखबरी है। सूबे की मोहन सरकार के पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग ने बड़ा फैसला लेते हुए पंचायत सचिव की अनुकंपा नियुक्तियों के नियमों में बदलाव किया है। इन नियमों को लेकर विभाग ने सभी जिलों के कलेक्टर और पंचायत सीईओ को नए नियमों के साथ नियुक्ति करने का आदेश भी दे दिया है। इसके अलावा सरकार द्वारा एक और बड़ा फैसला लिया गया है जिसके तहत एक और नियम में संशोधन किया गया है।
पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग ने आज बड़ा फैसला लेते हुए पंचायत सचिव की अनुकंपा नियुक्ति को लेकर बड़ा फैसला लिया है। विभाग ने निर्णय लिया है कि अब अगर किसी भी पंचायत सचिव की उसके सेवाकाल के दौरान निधन हो जाता है तो उसके परिजन को अनुकंपा नियुक्ति देने का काम अब 3 साल के बजाए 7 साल तक किया जा सकेगा। इसके लिए पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा अनुकंपा नियुक्ति के नियमों में संशोधन किया है। बता दें कि, पंचायत सचिवों के लिए इन अनुकंपा नियुक्ति का प्रावधान 15 नवंबर 2017 को शुरू हुआ था।

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दूसरे जिले में भी होगी नियुक्ति

पंचायत सचिवों की अनुकंपा नियुक्ति की नियमों बदलाव करने के अलावा सरकार एक और बड़ा फैसला लिया है। अगर अनुकंपा नियुक्ति के तहत जिन आश्रितों को उनकी पंचायत में रिक्त पद न होने की वजह से नियुक्ति नहीं मिलती, उन्हें अब दूसरे किसी जिले में नियुक्ति दी जाएगी। सरकार ने इसके लिए पंचायत अधियम के नियम 5 में 5(क) जोड़कर उसे संशोधित किया है।

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