सिंह ने बताया कि पंचायत निर्वाचन तीन और नगरीय निकाय निर्वाचन दो फेज में करवाये जायेंगे। अतिसंवेदनशील मतदान केन्द्रों में वीडियो कैमरे भी लगवाये जायेंगे। उन्होंने कहा कि निर्वाचन की घोषणा के साथ ही आदर्श आचरण संहिता प्रभावशील हो जायेगी। इसका शख्ती से पालन सुनिश्चित कराया जाय।
राज्य निर्वाचन आयुक्त ने बताया कि पहली बार यह प्रावधान किया जा रहा है कि नामांकन-पत्र में गलत जानकारी देने पर 6 महीने की सजा और 25 हजार रूपये का जुर्माना हो सकेगा। नगरीय निकाय चुनाव में सामान्य प्रेक्षक के साथ ही व्यय प्रेक्षक भी नियुक्त किए जायेंगे। उन्होंने विधिक प्रावधानों के बारे में जानकारी दी। पुलिस बल के इलेक्शन ड्यूटी सर्टिफिकेट के संबंध में भी चर्चा हुई।
जल्द लागू हो सकती है आचार संहिता
बता दें कि मध्यप्रदेश में नगरीय निकाय और पंचायत चुनाव बीते एक साल से लंबित हैं। अब माना जा रहा है कि जल्द ही चुनावों को लेकर प्रदेश में आचार संहिता लग सकती है।
बता दें कि मध्यप्रदेश में नगरीय निकाय और पंचायत चुनाव बीते एक साल से लंबित हैं। अब माना जा रहा है कि जल्द ही चुनावों को लेकर प्रदेश में आचार संहिता लग सकती है।