मई 2015 में एक उपभोक्ता ने शिकायत की थी कि ऑनडोर शॉपिंग से खरीदी दालचीनी की क्वालिटी ठीक नहीं है। जांच रिपोर्ट में पता चला कि उसमें दालचीनी की जगह लकड़ी की छाल है। इसी प्रकार 25 सितंबर 2017 को मिक्स दाल में शिकायत मिली थी, जांच में ये भी मिस ब्रांड निकली। दाल पर न तो एक्सपायरी डेट थी और न बैच का नंबर। इसी प्रकार किशमिश, मसूर दाल और पोहा मिस ब्रांड मिले हैं। इस मामले में एयरपोर्ट और कोलार रोड स्थित ऑनडोर के संचालकों पर ५० हजार का जुर्माना किया गया है।
तीन बार जुर्माना, तो रद्द होगा लाइसेंस ऑनडोर पर पहले भी दो बार जुर्माने की कार्रवाई की गई है। हर बार जुर्माना भरने के बाद एेसे लोग साफ बच निकलते हैं। हाल ही में आए नए निर्देशों के बाद एसडीएम श्वेता पवार ने खाद्य सुरक्षा अधिकारियों की एक बैठक में एेसे लोगों की सूची तैयार कराने के निदेश दिए हैं, जिन पर दो से तीन बार कार्रवाई हो चुकी है। एेसे लोगों की सूची तैयार कर अब उनके लाइसेंस निरस्त करने की कार्रवाई शुरू की जाएगी।
ऑनडोर शॉपिंग के माध्यम से मंगाई गई दाल चीनी में लकड़ी की छाल निकली है। कई और खाद्य वस्तुएं मिस ब्रांड हुई हैं। इस कारण इन पर जुर्माने की कार्रवाई की गई है।
– देवेंद्र कुमार वर्मा, मुख्य खाद्य सुरक्षा अधिकारी
मावा व्यापारी और होटल संचालकों पर जुर्माना एमपी नगर स्थित होटल रॉयल विलास से लिए गए केसरिया थुली के सैंपल फेल होने के बाद मामला एडीएम जीपी माली की कोर्ट में विचाराधीन था। बुधवार को एडीएम ने होटल संचालक तोरन सिंह और प्रशांत गोयल पर 60 हजार रुपए का जुर्माना लगाया है। इसी प्रकार लाम्बाखेड़ा में मुस्ताक अली के यहां से जब्त मावा के प्रकरणों में 90 हजार और 80 हजार रुपए का जुर्माना लगाया गया है। मुस्ताक अली पर तीसरी बार जुर्माने की कार्रवाई की गई है। बैरागढ़ स्थित साईं कृपा डेरी से लिए गए मावा का सैंपल फेल होने पर 25 हजार जुर्माना लगाया है। फिल इन चिल रेस्टोरेंट, एमपी नगर से लिए गए मसाला पापड़ का नमूना फेल होने पर 10 हजार जुर्माना। नमकीन का सैंपल फेल होने पर एमपी नगर स्थित बांगड प्रोविजन के मनोज बांगड और कैलाश चौहान पर 27 हजार रुपए का जुर्माना, रिलायंस फ्रेश कोलार से परचेज किए गए अमूल कूल कैफे का सेम्पल फेल होने पर 25 हजार रुपए का जुर्माना लगाया गया है।