वहीं 2.25 लाख अध्यापक और 25 हजार हजार से ज्यादा पंचायत सचिव हैं जिन पर न्यू पेंशन स्कीम (एनपीएस) लागू है। इसका सीधा मतलब ये है कि प्रदेश में जिन कर्मचारियों को पुरानी पेंशन का लाभ मिलना है, उनसे ज्यादा संख्या नई पेंशन स्कीम वालों की है।
अब सरकार के वित्त विभाग सभी आवेदनों को निरस्त कर दिया है। उसने तर्क दिया है कि प्रदेश में पेंशन नियम 72 लागू नहीं हैं। इसलिए इस बारे में जो भी आवेदन आए हैं, उन्हें खारिज किया जाए। बता दें कि पुरानी पेंशन व्यवस्था के लिए भोपाल, ग्वालियर, शाजापुर, शिवपुरी, मंदसौर, उज्जैन, रीवा, दतिया, नीमच और रायसेन जिले से शिक्षकों और कर्मचारियों ने आवेदन दिए थे।