भोपाल

OLA-UBER की मनमानी नहीं चलेगी, अब राइड कैंसिल करने पर कंपनी को चुकाना पड़ेगा जुर्माना

लगातार सामने आ रही ग्राहकों की शिकायतों के बाद सरकार ने लिया एक्शन। ट्रैफिक पुलिस भी कर सकेगी जुर्माना।

भोपालMar 12, 2023 / 08:41 pm

Faiz

OLA-UBER की मनमानी नहीं चलेगी, अब राइड कैंसिल करने पर कंपनी को चुकाना पड़ेगा जुर्माना

मध्य प्रदेश में अब ओला – उबर और रैपिडो जैसी पब्लिक ट्रांसपोर्ट मुहैया कराने वाली कंपनियां अब ग्राहकों के साथ मनमानी नहीं कर सकेंगी। प्राइवेट कैब के ड्राइवर मनमर्जी से राइड कैंसिल कर दिया करते थे, लेकिन अब ऐसा करने पर कंपनी पर जुर्माना लगाया जा सकेगा।

परिवहन विभाग ने इस कार्रवाई की अधिसूचना जारी कर जुर्माना लगाने के लिए ट्रैफिक पुलिस को भी अधिकृत किया है। यदि कैब ड्राइवर सुनसान इलाका होने या आपके डेस्टिनेशन पर अतिरिक्त सवारी नहीं मिलने की बात कहकर राइड बुकिंग निरस्त करता है तो ऐसे मामलों में शिकायत करने पर 500 रुपए तक जुर्माना लगाया जा सकेगा। परिवहन विभाग ने नागरिक सुरक्षा के लिए नियमों का पालन अनिवार्य करते हुए जुर्माना दरें तय की हैं। विभाग को कई दिनों से कैब ड्राइवरों की लगातार शिकायत मिल रही थी, जिसे लेकर आदेश जारी किए हैं।

 

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ज्यादा किराया नहीं दिया, राइड कैंसिल

ओला-उबर एप्लीकेशन के माध्यम से टैक्सी बुकिंग करने के बाद जब ज्यादा किराया देने से लोगों ने इनकार किया तो ड्राइवर ने राइड कैंसिल करने को कह दिया। इसके फौरन बाद ग्राहक के खाते से 50 रुपए की राशि काट ली गई। भोपाल शहर में अभी 3000 से ज्यादा टैक्सी ओला-उबर के नाम पर चल रही है जबकि 500 से ज्यादा बाइक रैपिडो कंपनी संचालित कर रही है।


अब यह रहेगी जुर्माने की राशि

– यात्री वाहन में ओवर लोडिंग पर प्रति यात्री 200 रुपए जुर्माना।

– एंबुलेंस व आपातकालीन वाहन का रास्ता रोकने पर 10 हजार रुपए जुर्माना।

– बिना लाइसेंस के गैर परिवहन वाहन चलाने पर एक हजार व परिवहन वाहन पर पांच हजार रुपए जुर्माना।

– अनाधिकृत व्यक्ति द्वारा यात्री वाहन चलाने पर पांच हजार व गैर परिवहन वाहन पर एक हजार रुपए का जुर्माना।

– गैर परिवहन वाहन निर्धारित गति सीमा से अधिक रफ्तार में चलाने पर एक हजार व परिवहन वाहन पर तीन हजार रुपए जुर्माना।

– गैर परिवहन वाहन पर प्रदूषण नियंत्रण सर्टिफिकेट नहीं होने पर एक हजार व परिवहन वाहन पर पांच हजार रुपए का जुर्माना।

– प्रतिबंधित क्षेत्र में अनावश्यक रूप से हार्न बजाने पर एक हजार रुपये व दोबारा नियम तोड़ने पर दो हजार रुपए जुर्माना।

– ओवर लोडिंग कर सड़कों को नुकसान पहुंचाने पर दस हजार रुपए का जुर्माना।

 

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क्या कहते हैं जिम्मेदार ?

इस संबंध में अपर आयुक्त परिवहन अरविंद सक्सेना का कहना है कि, यातायात नियम तोड़ने पर नया जुर्माना लागू किया गया है और इस संबंध में अधिसूचना जारी कर दी गई है।


कई राज्यों में कैब पर रोक

पब्लिक ट्रांसपोर्ट के नाम पर इन कंपनियों पर ग्राहकों की संख्या बढ़ने के साथ ही मनमाना किराया वसूलने का आरोप है। ओला-उबर की टैक्सी महज 2 किलोमीटर की दूरी के लिए भी 100 रुपए तक का किराया वसूल रही हैं। लोगों का आरोप है कि कटारा हिल से एयरपोर्ट तक जाने के लिए हजार रुपए से 15 सौ रुपए तक की वसूली हो रही है। इसी प्रकार नर्मदापुरम रोड से रानी कमलापति रेलवे स्टेशन तक पहुंचने के लिए 500 रुपए किराए की मांग की जा रही है। दिल्ली एवं कर्नाटक में इस सेवा पर रोक लगाई गई है।

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