भोपाल नगर निगम क्षेत्र में नई संपत्ति खरीदने वालों को निगम द्वारा सुविधा के लिए नामांतरण प्रक्रिया को आसान कर दिया है। जानकारी के अनुसार, अब रजिस्ट्री के समय स्लॉट बुक करते समय ही निर्धारित शुल्क जमा कराकर नगर निगम में संपत्ति का नामांतरण भी उसी समय किया जा सकेगा।
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जानिए क्या है प्रक्रिया
-संपत्ति स्वामी (क्रेता) रजिस्ट्री के समय स्लॉट बुक करते हैं। इसी समय रजिस्ट्री विभाग में पंजीकृत वेंडर के पास नगर निगम के नामांतरण के लिए निर्धारित राशि जमा कर रजिस्ट्री के बाद निगम के पोर्टल पर रजिस्ट्री की सॉफ्ट कॉपी अटैच करके आवेदन कर सकते हैं। वेंडर द्वारा नामांतरण राशि 2500 रुपए लेकर पोर्टल पर प्रोसेस करेगा।
-इस ऑनलाइन आवेदन पर नगर निगम के संबंधित जोनल अधिकारी 15 दिन के बीतर आपत्ति इश्तेहार जारी करेंगे।
-ऑनलाइन अवधि पूरी होने के बाद विधिवत कार्रवाई कर नगर निगम के संबंधित जोनल अधिकारी ऑनलाइन ही नामांतरण आदेश जारी करेगा। इसके आवेदक घर बैठे सुगम पोर्टल से डाउनलोड कर सकेगा।
-इसके लिए संपत्ति स्वामी को नामांतरण से संबंधित किसी भी कार्य के लिए जोन या वार्ड के दफ्तर जाने की जरूरत नहीं होगी।
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