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Driving License : अब ई-ड्राइविंग और ई-रजिस्ट्रेशन कार्ड के लिए आया नया नियम, जानें पूरी खबर

Driving License : मध्यप्रदेश के लोगों के लिए परिवहन विभाग एक नाइ व्यवस्था लेकर आया है। अब लोगों के ई-ड्राइविंग लाइसेंस और वाहनों के ई-रजिस्ट्रेशन कार्ड परिवहन विभाग खुद जारी करेगा।

भोपालOct 04, 2024 / 09:51 am

Avantika Pandey

Driving License : मध्यप्रदेश के लोगों के लिए परिवहन विभाग एक नाइ व्यवस्था लेकर आया है। अब लोगों के ई-ड्राइविंग लाइसेंस और वाहनों के ई-रजिस्ट्रेशन कार्ड परिवहन विभाग खुद जारी करेगा। इसमें आरटीओ का अहम रोल है। क्योंकि बिना आरटीओ के हस्ताक्षर और सहमति के ये जरुरी दस्तावेज जारी नहीं हो पाएंगे।
बता दें कि ऐसा करने के पीछे की बड़ी वजह स्मार्ट चिप कंपनी है। कंपनी द्वारा ड्राइविंग लाइसेंस और रजिस्ट्रेशन कार्ड को प्रिंट करने से मना कर दिया गया। जिसके बाद परिवहन विभाग ने ये नया नियम लागू किया है।

चिप का चक्कर

नोएडा की स्मार्ट चिप कंपनी 2002 से काम कर रही है। समय सीमा पूरी होने पर जून 2024 में कंपनी को फिर ए सटेंशन दिया। इसके बाद कंपनी और विभाग के बीच सितंबर तक काम की सहमति बनी। हालांकि 30 सितंबर को समय सीमा से पहले परिवहन विभाग के सचिव सिबि चक्रवर्ती ने स्मार्ट चिप कंपनी का कार्यकाल 31 दिसंबर तक बढ़ाने के संबंध में आदेश भी जारी किए। पर 88 करोड़ का भुगतान में देरी होने से कंपनी ने काम बंद कर दिया। जिसके बाद परिवहन विभाग ने ये नया नियम लागू किया है।

जानिए इसकी प्रक्रिया

-ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने या फिर इसे रिन्युअल कराने के लिए सारथी पोर्टल पर जाए
-सारथी पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन करें
-इसके बाद आपको ड्राइविंग टेस्ट देना होगा।
-टेस्ट में पास होने के बाद आपकी फोटो खींची जाएगी
-जांच के बाद आरटीओ द्वारा ऑनलाइन अप्रूवल दिया जाएगा।

फिर आएगी लिंक

-आवेदक के मोबाइल पर SMS के जरिए लिंक भेजी जाएगी
-लिंक में आवेदक को आईडी नंबर और DOB भरनी होगी
-इसके बाद आवेदक ड्राइविंग लाइसेंस डिजिटल रूप में अपलोड कर सकेंगे, डीएल और आरसी को एक से अधिक बार भी डाउनलोड किया जा सकेगा।

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