4 लोगों ने किया था 2 मोर का शिकार
पुलिस पूछताछ के बाद तीन और शिकारियों के नाम भी सामने आए है। वन विभाग पुलिस ने बताया कि चारों आरोपी भोपाल बैरसिया थाना क्षेत्र के रहते हैं। आरोपी ने बैरसिया के जंगल से दो मोरों का शिकार किया था। शिकार के बाद एक शिकारी मांस बेचने के लिए भोपाल आया था। सूचना मिलते ही पुलिस ने मांस सहित एक आरोपी को गिरफ्तार किया। पुछताछ में आरोपी ने 4 लोग मिलकर शिकार करने की बात बतायी है।
यह है नियम
वन्य जीव संरक्षण अधिनियम के तहत राष्ट्रीय पक्षी शेड्यूल वन के भाग दो में संरक्षित पक्षी है। यह सबसे उच्च श्रेणी के संरक्षित पक्षियों में आता है। मोर का शिकार या तस्करी करने पर आठ साल तक की कैद का प्रावधान है। मोर मारने में अभियुक्त को अदालत ने एक वर्ष की जेल व पांच हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई जा सकती है। जुर्माना अदा न करने पर तीन माह और जेल में रहना होगा।