भोपाल

मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना में फर्जीवाड़ा : 60 साल बाद होते हैं पात्र, यहां 48 साल के भाजपा नेता का लिस्ट में नाम

सरकार की इस लोकप्रिय योजना में फर्जी तरीके से भाजपा नेता का नाम शामिल किया गया है।

भोपालFeb 11, 2023 / 08:29 pm

Faiz

मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना में फर्जीवाड़ा : 60 साल बाद होते हैं पात्र, यहां 48 साल के भाजपा नेता का लिस्ट में नाम

बुजुर्गों के लिए मध्य प्रदेश के सीएम सिवराज सिंह चौहान की ओर से शुरु की गई मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना को बारतीय जनता पार्टी के नेता ही पलीता लगाने और फर्जीवाड़ा करने में जुटे हुए हैं। सरकार की इस लोकप्रिय योजना में फर्जी तरीके से भाजपा नेता का नाम शामिल किया गया है। इसे फर्जी इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि, जिस भाजपा नेता का नाम मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना के लिए चयनित किया गया है, उनकी उम्र असल में महज 48 साल है। जबकि, योजना की पात्रता प्राप्त करने के लिए वहां उन्होंने अपनी उम्र 60 वर्ष लिखवा रखी है। यानी उन्होंने इसके लिए फर्जी दस्तावेज दिये है या संबंधित व्यवस्था में ही फर्जीवाड़ा कराया जा रहा है। बता दें कि, नियमानुसार, योजना का लाभ लेने वाले शख्स की आयु कम से कम 60 वर्ष होना अनिवार्य है।


आपको बता दें कि, मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल की नरेला विधानसभा इलाके में सक्रीय रहने वाले भाजपा कार्यकर्ता का नाम मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना के तहत तीर्थ यात्रा करने वालों में चयनित हो गया है। भाजपा नेता महेश केवट करोंद मंडल अध्यक्ष भी हैं। खास बात ये है कि, मौजूदा समय में उनकी उम्र महज 48 साल है, जबकि नियम के मुताबिक 60 साल की उम्र के बाद ही तीर्थ दर्शन योजना का लाभ लेने वालों को पात्र माना जाता है। ऐसे में बीजेपी नेता को तीर्थ दर्शन योजना में शामिल करने पर सवाल खड़े होने लगे हैं।

 

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पहले हो चुकी है भिंड एसपी के माता – पिता के मामले पर कारर्वाई

आपको बता दें कि, आज अयोध्या दर्शन करने के लिए मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना के तहत जत्था रवाना हो रहा है। वहीं इसके पहले भिंड एसपी के माता-पिता को भी गैर पात्रता सरकारी योजना के लाभ के मामले में प्रशासन की ओर से कार्रवाई की है। अब देखना ये होगा कि, भाजपा नेता द्वारा धोखाधड़ी करके ययोजना का लाभ लेने पर उनके खिलाफ क्या कार्रवाई होती है ?

 

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योजना का लाभ लेने के लिए ये पात्रता जरूरी

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मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना के तहत संबंधित तीर्थ स्थलों पर यात्री करने वालों के लिए पहली शऱ्त ये है कि, उनकी उम्र 60 वर्ष या उससे अधिक होना चाहिए। इसी के साथ आवेदक को मध्य प्रदेश का स्थायी निवासी होना जरूरी है। उसे करदाता की श्रेणी में नहीं होना चाहिए और पहले तीर्थ – दर्शन योजना का लाभ नहीं लिया हुआ होना चाहिए। यात्रा शुरू करने के लिए तीर्थयात्री को शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ होना भी अनिवार्य है। खासकर कोई संक्रामक बीमारी न हो। साथ ही, सांस लेने में कठिनाई, हृदय रोग, कुष्ठ रोग आदि नहीं होना चाहिए। वहीं, योजना के तहत लाभ लेने वालों से ये स्पष्ट कहा गया है कि, झूठी जानकारी देने और तथ्यों को छिपाने वाले को हमेशा के लिए योजना के तहत लाभ देने से वंचित कर दिया जाएगा।

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