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भोपाल

MP News: शिक्षकों के लिए बड़ी खबर, 7 दिन में ज्वाइन नहीं किया तो आदेश होगा निरस्त !

MP News: विभाग ने मंगलवार को उच्च पद प्रभार के लिए आदेश जारी किए थे। इसमें शिक्षकों से कहा गया कि वे सात दिन में स्कूल ज्वाइन कर लें।

भोपालAug 12, 2024 / 10:45 am

Astha Awasthi

teachers

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MP News: प्रदेश में शिक्षकों के उच्च पद प्रभार की प्रक्रिया में घमासान मचा हुआ है। शिक्षा विभाग से जारी आदेशों में स्कूल तय करने में गड़बड़ी से लेकर विषय तक की जानकारी गलत दी जा रही है। अब तक कई मामले सामने आ चुके अब एक और आदेश पर शिक्षकों में भारी नाराजगी है।
इस आदेश में कहा गया है उच्च पद प्रभार में शिक्षक अगर सात दिन में स्कूल ज्वाइंन नहीं करता तो स्वत: ही निरस्त हो जाएगा। मामले में शिक्षक संगठनों ने विरोध जताते हुए यह समय सीमा बढ़ाने की मांग रखी है।
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7 दिन के अंदर करें ज्वाइन

स्कूल शिक्षा विभाग में अब तक करीब 13 हजार लोक सेवकों को उच्च पद प्रभार मिल चुका है। विभाग ने मंगलवार को उच्च पद प्रभार के लिए आदेश जारी किए थे। इसमें शिक्षकों से कहा गया कि वे सात दिन में स्कूल ज्वाइन कर लें। इसमें शर्त लगाई गई कि अगर इस सीमा तक ज्वाइनिंग नहीं की तो आदेश निरस्त हो जाएगा।

ये नहीं है पर्याप्त समय

शिक्षक संगठनों ने बताया कि यह समय पर्याप्त नहीं है। मप्र अध्यापक शिक्षक संगठन के उपेन्द्र कौशल के मुताबिक विभाग ने 7 अगस्त को इसके संबंध में निर्देश दिए थे। शिक्षक को रिलिविंग से लेकर दूसरी स्कूल में पहुंचने तक पर्याप्त समय देना चाहिए। समय सीमा 15 दिन करने की मांग की गई है।

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