आपको बता दें कि, पंचायत के चुनाव बिना किसी पार्टी के चुनाव चिन्ह पर लड़ा जाएगा। राजनीतिक दलों की ओर से उम्मीदवार को सीधा समर्थन नहीं रहता था। इसकी वजह से खरीद-फरोख्त के कई मामले सामने आते थे।
पंचायत राज के अधिनियम में करना होगा संशोधन
सरकार को पार्टी सिंबल पर चुनाव कराने के लिए नगर पालिक और पंचायत राज अधिनियम में संशोधन करना पड़ेगा। इसके लिए कैबिनेट में प्रस्ताव लाया जाएगा। फिर कैबिनेट मंजूरी के बाद विधनासभा में संशोधन कराया जाएगा।
सिंबल पर हो सकते हैं डायरेक्ट चुनाव
मध्यप्रदेश में नगरीय निकाय और पंचायत के चुनाव राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा कराया जाता है। अब डायरेक्ट चुनाव सिर्फ महापौर और नगर पालिका अध्यक्ष का होता है। जहां पर राजनीतिक दल अपने चुनाव चिन्ह पर उम्मीदवार को मैदान में उतारते हैं।