सुप्रीम कोर्ट के 4 नवंबर 2022 के निर्णय के परिप्रेक्ष्य में ईपीएफओ, नई दिल्ली द्वारा जारी किए गए आदेश के तहत देशभर में हायर पेंशन की कार्यवाही चल रही है। 1 सितंबर 2014 के बाद जो कर्मचारी 58 साल के हो गए वे हायर पेंशन के दायरे में आते हैं। आवेदन की अवधि 31 मई 2023 थीं। इस अवधि को बीते हुए करीब डेढ़ वर्ष हो गए, लेकिन प्रदेश में अभी किसी भी पेंशनधारी को इसका लाभ नहीं मिला है।
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हायर पेंशन के प्रकरणों के सेटल होने की गति अत्यंत धीमी है। कर्मचारी संगठनों का कहना है कि मध्यप्रदेश में जबलपुर, इंदौर, भोपाल, सागर आदि क्षेत्रीय कार्यालयों में अगस्त-सितंबर से लोगों ने हायर पेंशन के लिए पैसा भी जमा कर दिया है परंतु किसी भी कर्मचारी/पेंशनभोगी को हायर पेंशन नहीं दी जा रही है। पात्र कर्मचारियों में काफी असंतोष है। इसे लेकर 19 दिसंबर को नई दिल्ली के केंद्रीय भविष्य निधि संगठन के आयुक्त से प्रतिनिधिमंडल की भेंट होगी।