कमलनाथ सरकार ने लिया था फैसला
तत्कालीन कमलनाथ सरकार के फैसले को लेकर साल 2019 के बाद भर्ती हुए सरकारी कर्मचारी कोर्ट का जाएंगे। उस वक्त सरकार की ओर से तृतीय और चतुर्थ वर्ग के कर्मचारियों को लेकर फैसला लिया गया था कि ज्वाइनिंग के पहले साल 70 फीसदी सैलरी, दूसरे साल 80 फीसदी, तीसरे साल 90 फीसदी और चौथे साल 100 फीसदी सैलरी मिलने की बात कही गई थी। इस फैसले के विरोध में कर्मचारियों ने अब हाईकोर्ट का रुख करने की ठानी है।