भोपाल

MP News: बुरे फंसे बॉलीवुड एक्टर रणदीप हुड्डा, हाईकोर्ट ने दिए कार्रवाई के आदेश

MP News: राजस्व विभाग के शो-कॉज नोटिस को एक्टर रणदीप हुडा ने हाई कोर्ट में दी थी चुनौती, कोर्ट ने कहा सुनवाई योग्य नहीं याचिका

भोपालJul 20, 2024 / 02:33 pm

Sanjana Kumar

राजस्व विभाग के नोटिस को रद्द करने हाईकोर्ट में दी थी चुनौती, कोर्ट ने दे दिए जांच के आदेश.

MP News: बॉलीवुड एक्टर रणदीप हुडा जमीनी विवाद में फंस गए हैं। दरअसल एक्टर रणदीप हुडा ने एमपी के कान्हा नेशनल पार्क (kanha national park) के पास जमीन खरीदी थी। इसी जमीन को लेकर कोर्ट ने जांच के आदेश दिए हैं।
शुक्रवार 19 जुलाई को जारी आदेश में जस्टिस जीएस आहलूवालिया की एकलपीठ ने बालाघाट के बैहर के एसडीओ राजस्व को निर्देश दिए कि 15 दिन में जमीन का पूरा निरीक्षण कर रिपोर्ट कोर्ट को सौंपी जाए। यहां जानें आखिर क्या है मामला…

18 जून को जारी किया गया था शो-कॉज नोटिस

पिछले महीने 18 जून 2024 को एसडीओ बैहर ने रणदीप हुड्डा को शो-कॉज नोटिस (Show Cause Notice) जारी किया था। इस नोटिस में आरोप लगाया गया था कि वे बिना शासकीय अनुमति के उक्त जमीन पर निर्माण कर रहे हैं। रणदीप तत्काल निर्माण कार्य रोक दें।

हाईकोर्ट पहुंचे रणदीप हुड्डा बोले सस्ती लोकप्रियता के लिए जारी किया नोटिस

कारण बताओ नोटिस को रद्द करने की मांग को लेकर एक्टर रणदीप हुडा हाई कोर्ट पहुंच गए। उन्होंने आरोप लगाया कि यह कार्यवाही सस्ती लोकप्रियता हासिल करने के लिए शुरू की गई है।
हुडा की ओर से हाई कोर्ट में पेश हुए वकील सिद्धार्थ शर्मा ने कोर्ट को सूचित किया कि हुडा को उस जांच रिपोर्ट की प्रति नहीं दी गई, जिसके आधार पर नोटिस जारी किया गया था। वहीं ये दावा भी किया कि उन्होंने जमीन पर कोई निर्माण नहीं किया है।

हाईकोर्ट ने नोटिस पर नहीं लगाई रोक

हाई कोर्ट ने कान्हा नेशनल पार्क (Kanha National Park) के पास अभिनेता रणदीप हुडा (Bollywood Actor Randeep Hooda) की जमीन पर हो रहे निर्माण कार्य को लेकर दिए गए नोटिस को लेकर किसी तरह की रोक नहीं लगाई।
लेकिन, एसडीओ बैहर को निरीक्षण के आदेश जरूर दिए हैं और निरीक्षण की रिपोर्ट आने के 15 दिन में याचिकाकर्ता को जारी किए गए कारण बताओ नोटिस पर अंतिम निर्णय लेने के निर्देश जारी कर दिए हैं। हालांकि कोर्ट ने यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया कि अधिकारियों द्वारा कानून का उल्लंघन नहीं किया जाए और वे हुडा के खिलाफ कार्यवाही में उचित प्रक्रिया का पालन करें।
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