कोर्ट ने ओबीसी के होल्ड पदों पर नियुक्ति को लेकर पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग, मध्यप्रदेश गृह निर्माण एवं अधोसंरचना विकास मंडल और जल संसाधन विभाग के अधिकारियों से स्पष्टीकरण मांगा है। इन विभागों ने होल्ड पदों पर भी नियुक्तियां कर दीं जबकि हाईकोर्ट का अंतरिम आदेश सभी विभागों पर लागू है।
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जबलपुर हाईकोर्ट में इस केस में अवमानना याचिका दायर की गई है। याचिका पर सुनवाई के बाद एमपी हाईकोर्ट के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश संजीव सचदेवा व न्यायाधीश विनय सराफ की युगलपीठ ने मामले में कई अधिकारियों को कोर्ट की अवमानना का नोटिस जारी किया।
जबलपुर हाईकोर्ट में इस केस में अवमानना याचिका दायर की गई है। याचिका पर सुनवाई के बाद एमपी हाईकोर्ट के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश संजीव सचदेवा व न्यायाधीश विनय सराफ की युगलपीठ ने मामले में कई अधिकारियों को कोर्ट की अवमानना का नोटिस जारी किया।
यह भी पढ़ें : कैलाश विजयवर्गीय, प्रहलाद पटेल को क्यों नहीं मिले बड़े जिले, ट्वीट ने मचाई हलचल एमपी के एडीशनल चीफ सेक्रेटरी डॉ. राजेश राजौरा, मलय श्रीवास्तव, पीएचई विभाग के सचिव जेपी नरहरि, मध्य प्रदेश गृह निर्माण एवं अधोसंरचना विकास मंडल के आयुक्त चंद्रमौली शुक्ला, जल संसाधन विभाग के इंजीनियर इन चीफ शिरीष मिश्रा को भी अवमानना नोटिस जारी किए गए हैं।
ये है मामला
कर्मचारी चयंन मंडल ने 1 अगस्त, 2022 को ग्रुप-3 सब इंजीनियर के पदों पर भर्ती के लिए विज्ञापन निकाला। इसके अंतर्गत प्रदेश के जल संसाधन विभाग, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग और मध्य प्रदेश गृह निर्माण एवं अधोसंरचना विकास मंडल ने जून, 2024 में नियुक्तियां की। इन विभागों ने अन्य पिछड़ा वर्ग यानि ओबीसी के होल्ड किए गए पदों पर भी नियुक्तियां कर दीं जबकि हाईकोर्ट ने 4 अगस्त, 2023 को अपने अंतरिम आदेश में ओबीसी के 13 प्रतिशत पदों पर नियुक्तियां होल्ड करने को कहा था। हाईकोर्ट का यह अंतरिम आदेश राज्य के सभी विभागों पर लागू है।
कर्मचारी चयंन मंडल ने 1 अगस्त, 2022 को ग्रुप-3 सब इंजीनियर के पदों पर भर्ती के लिए विज्ञापन निकाला। इसके अंतर्गत प्रदेश के जल संसाधन विभाग, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग और मध्य प्रदेश गृह निर्माण एवं अधोसंरचना विकास मंडल ने जून, 2024 में नियुक्तियां की। इन विभागों ने अन्य पिछड़ा वर्ग यानि ओबीसी के होल्ड किए गए पदों पर भी नियुक्तियां कर दीं जबकि हाईकोर्ट ने 4 अगस्त, 2023 को अपने अंतरिम आदेश में ओबीसी के 13 प्रतिशत पदों पर नियुक्तियां होल्ड करने को कहा था। हाईकोर्ट का यह अंतरिम आदेश राज्य के सभी विभागों पर लागू है।
इस पर यूपी के सहारनपुर के अनुभव सैनी ने अवमानना याचिका दायर कर दी। उन्होंने दलील दी कि एमपी हाईकोर्ट (MP High Court) द्वारा पूर्व में पारित अंतरिम आदेश के बावजूद विभागों ने 13 प्रतिशत होल्ड पदों पर नियुक्तियां कीं जोकि कोर्ट की अवमानना की श्रेणी में आता है। इसी याचिका पर हाईकोर्ट ने सख्ती दिखाते हुए अधिकारियों से स्पष्टीकरण मांगा है।